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विधायकों की अयोग्यता के मसले पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, विधानसभा 'स्पीकर' की लगा दी क्लास, जानिए क्या कहा

विधायकों की अयोग्यता के मसले पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, विधानसभा 'स्पीकर' की लगा दी क्लास, जानिए क्या कहा

DESK. विधायकों की अयोग्यता से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि यदि स्पीकर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने में विफल रहते है तो वह एक समयसीमा तय करेगा. पीठ ने कहा कि हम इस अदालत की गरिमा बनाए रखने के बारे में चिंतित हैं। हमारे आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। उसने कहा कि स्पीकर को अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना होगा अन्यथा पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी.

शीर्ष अदालत ने 18 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समयसीमा बताने का निर्देश दिया था। जुलाई में विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 और ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा था। 

पीठ ने कहा, ''जब भारत के संविधान के विपरीत कोई फैसला आता है तो इस अदालत की आज्ञा चलनी चाहिए।'' पीठ ने संकेत दिया कि वह याचिका पर सोमवार या मंगलवार को सुनवाई कर सकती है। 

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