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सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु के एमके स्टालिन सरकार को झटका, पुजारियों की नियुक्ति में मनमानी पर रोक लगाते हुए कहा-हर परंपरा में न घुसे स्टालिन सरकार

सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु के एमके स्टालिन सरकार को  झटका, पुजारियों की नियुक्ति में मनमानी पर रोक लगाते हुए कहा-हर परंपरा में न घुसे स्टालिन सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को बड़ा झटका देते हुए आगमिक मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में सरकारी जबरदस्ती पर रोक लगाते हुए ‘स्टे ऑर्डर’ दिया है और कहा है कि सरकार किसी भी परंपरा में जबरन घुसने की कोशिश न करे .सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आगमिक मंदिरों में सरकारी दिशा निर्देश के मुताबिक नियुक्तियों पर रोक लगाई है, और मद्रास हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखने को कहा है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि आगमिक मंदिरों पर सरकार का दिशानिर्देश लागू नहीं होंगा. सुप्रीम कोर्ट ने आगमिक मंदिरों में सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से नियुक्तियों पर रोक लगाई है .

बता दे तमिलनाडु में लगभग 42,500 मंदिर हैं, जिनमें पुजारियों की नियुक्ति सरकार करती है. इन मंदिरों में करीब दस प्रतिशत मंदिर आगमिक परंपरा के हिसाब से हैं.  ये मंदिर बहुत पुराने हैं और अपनी अलग विशेष परंपरा और समुदाय की नीतियों का पालन करते हैं.जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने अखिल भारतीय आदि शैव शिवाचार्यर्गल सेवा एसोसिएशन की ओर से दायर रिट याचिका में नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि आगमिक मंदिरों में अर्चकों की नियुक्ति के मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाए.

बता दे कि तमिलनाडु की सरकार ने नियम बनाया है कि मंदिरों में तैनाती के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘पुजारी डिप्लोमा’ हासिल करने वाले व्यक्ति ही पात्र होंगे. इस नीति के हिसाब से मंदिरों में भले ही कोई दशकों से पूजा कर रहा हो, लेकिन उसके पास तमिलनाडु सरकार का डिप्लोमा नहीं है, तो वे पुजारी के पद पर काम करने के लिए पात्र ही नहीं होगा.  इस मामले में ‘अखिल भारतीय आदि शैव शिवाचार्यर्गल सेवा एसोसिएशन’ ने रिट याचिका दायर की थी, जिसपर जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए आगमिक मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति के मामले में यथास्थिति बनाए रखने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु  सरकार को झटका

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