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ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिलाधिकारी को दिया आदेश, जानें वजूखाने पर शीर्ष न्यायलय ने क्या कहा ?

ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिलाधिकारी को दिया आदेश, जानें वजूखाने पर शीर्ष न्यायलय ने क्या कहा ?

DESK: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद परिसर के अंदर वजूखाने की सफाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि डीएम की देखरेख में वजूखाने की साफ-सफाई किया जाएगा। 

दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई। 3 जनवरी को याचिका पर उन्होंने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया था। वजूखाना में मछलियों के मर जाने के बाद यह याचिका दाख़िल की गई थी। यह याचिका अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के जर‍िए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।

अपनी याचिका में हिन्दू पक्ष ने कहा था कि, "वजूखाने की मछलियों की मौत 12 से 25 दिसंबर, 2023 के बीच हुई है। इस वजह से बदबू आना शुरू हो गया है। याचिका में आगे कहा गया, 'वहां मौजूद "शिवलिंग" हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। इसलिए उसे किसी भी तरह की धूल, गंदगी और मरे हुए जानवरों से दूर रखना चाहिए। उसकी सफाई होनी चाहिए। मगर अभी वह मरी हुई मछलियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से भगवान शिव को मानने वाले भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं।'


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