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सुप्रीम कोर्ट ने बदला फैसला, अब दहेज प्रताड़ना मामले में तुरंत होगी पति की गिरफ्तारी

सुप्रीम कोर्ट ने बदला फैसला, अब दहेज प्रताड़ना मामले में तुरंत होगी पति की गिरफ्तारी

NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले (498 A) में अपना ही फैसला बदल दिया है। दहेज उत्पीड़न के मामले में पति और उसके परिवार को मिला सेफगार्ड खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के अपने फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए पति की गिरफ्तारी का रास्ता भी साफ कर दिया है।  अब दहेज प्रताड़ना केस में पीड़ित महिला के पति और उसके ससुराल वालों पर केस दर्ज होने के तुरंत बाद उनकी गिरफ्तारी की जा सकेगी।

दहेज उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के अपने फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए पति की गिरफ्तारी का रास्ता साफ कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि शिकायतों के निपटारे के लिए परिवार कल्याण कमिटी की जरूरत नहीं है। मामले में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाते हुए कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम.खानविलकर और जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि शिकायतों के निपटारे के लिए परिवार कल्याण कमेटी की जरूरत नहीं है। उन्होंने मामले में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाते हुए कहा कि पीड़ित की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के लिए अग्रिम जमानत का विकल्प खुला है।

क्या है मामला

गौरतलब है कि 2017 में इस मामले में चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि दहेज उत्पीड़न की शिकायतों पर तुरंत गिरफ्तारी न हो और ऐसे मामलों को देखने के लिए हर जिले में फैमिली वेलफेयर कमेटी बनायी जाए। साथ ही, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई हो। दो जजों की बेंच के इस आदेश को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।


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