NEWS4NATION DESK : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस मामले को लेकर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी फटकार लगाई गई है। कोर्ट ने सीबीआई को 11 लड़कियों की कथित हत्या मामले को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है।
कोर्ट ने सीबीआई को 2 हफ्ते के अंदर केस से संबंधित जांच को पूरा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शेल्टर होम केस की चांज को जल्द पूरा करना बहुत जरूरी है। वहीं, कोर्ट के आदेश पर सीबीआई का कहना है कि जांच अभी जारी है। वहीं, एजी का कहना है कि इन 11 लड़कियों में से अधिकांश के बरामद होने की सम्भावना है, लेकिन मुद्दा यह है कि 35 लड़कियों का नाम एक ही है।
बता दें कि पिछले हफ्ते मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में खुलासा किया था कि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों के खिलाफ 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या की भी जांच की जा रही है।
सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि मुजफ्फरपुर में एक श्मशान घाट से हड्डियों की पोटली बरामद हुई है, जिसकी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जांच एजेंसी ने कहा कि एक आरोपी से मिले संकेत पर श्मशान घाट में एक खास जगह पर खुदाई की गई, जहां से हड्डियों को निकाला गया। बता दें कि जांच एजेंसी ने ब्रजेश ठाकुर सहित 21 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।