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तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सर्वोच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत, सनातन धर्म को डेंगू, कोरोना व मलेरिया कहने का है आरोप

तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सर्वोच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत, सनातन धर्म को डेंगू, कोरोना व मलेरिया कहने का है आरोप

PATNA : आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे व तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सर्वोच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। उन पर सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू, मलेरिया कहने व समूल रूप से नष्ट कर देने का आह्वान करने का आरोप है

एनएफडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉ. कौशलेंद्र नारायण ने कहा की इस मामले को लेकर उनके द्वारा दायर कबिंग पिटीशन के खिलाफ मैंने भी पटना एमपी, एमएलए कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ जारी संज्ञान पत्र के पिटीशनर के रूप में स्टालिन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना जी के पीठ में सहयोगी दो जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस अंगाइस्तीन जॉर्ज मसीह के ट्रिपल बेंच में प्रस्तुति दिया। 

कोर्ट ने एक अप्रैल  को मामले को देखने का आदेश दिया। नारायण ने ब्बताया की सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन के खिलाफ कोई प्रोसिडिंग स्टे का आदेश नही दिया। उन्होंने कहा की हम इस मुकदमे को अपने पक्ष में जरूर जीतेंगे। यह मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है।

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