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गुजरातियों को ठग कहकर बुरे फंसे तेजस्वी यादव ! सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, अब 22 जनवरी का दिन होगा बेहद खास

गुजरातियों को ठग कहकर बुरे फंसे तेजस्वी यादव ! सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, अब 22 जनवरी का दिन होगा बेहद खास

पटना. बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 22 जनवरी के लिए टल गई  है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में उनके वकील कपिल सिब्बल ने तेजस्वी के बयान पर सफाई देते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। मार्च में दिए बयान में तेजस्वी ने गुजरातियों को ठग कहा था। इसके खिलाफ अहमदाबाद में मानहानि का केस दर्ज हुआ है। बाद में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया. अब इसी मामले में हुई सुनवाई में शीर्ष न्यायालय तेजस्वी यादव के ममाले की अगली सुनवाई 22 जनवरी तक टाल दी है.

तेजस्वी पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से कहा था कि "वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं, और उनकी धोखाधड़ी (अपराध) माफ कर दी जाएगी। इस पर शिकायतकर्ता ने दावा किया कि बयान सार्वजनिक रूप से दिया गया था और पूरे गुजराती समुदाय को "ठग" कहना सभी गुजरातियों को सार्वजनिक रूप से बदनाम और अपमानित करता है। उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा, एक "ठग" एक दुष्ट, धूर्त और आपराधिक व्यक्ति है और पूरे समुदाय के साथ इस तरह की तुलना से लोग गुजरातियों को संदेह की नजर से देखेंगे।

पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच की थी और अहमदाबाद के 69 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी मेहता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर उन्हें समन करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था। इस मामले में 4 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में सुनवाई हुई थी. बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. 



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