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पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले को लेकर की सुनवाई, आरोपियों को निचली अदालत से मिली सजा को रखा बरकरार

पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले को लेकर की सुनवाई, आरोपियों को निचली अदालत से मिली सजा को रखा बरकरार

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ हुई रेप मामले में निचली अदालत के सजा को बरकरार रखते हुए आपराधिक अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस आशुतोष  कुमार और जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने अमर गोसाई की ओर से दायर अपील पर सुनवाई की।

 

गौरतलब है कि 19 फरवरी, 2014 को शाम चार बजे के आस पास आवेदक ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप कर धमकी दिया कि किसी को बताने पर उसको टुकड़ा टुकड़ा काट देंगे। लेकिन नाबालिग ने अपनी बड़ी बहन को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद परिजनों ने गांव वाले को जानकारी दी।

मधुबनी जिला के खिरहर थाना के पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मधुबनी के एडीजे प्रथम सह विशेष जज ने मामले की सुनवाई कर 20 जुलाई 2015 को आरोपी को अभियुक्त करार देते हुए 23 जुलाई 3015 को 14 वर्ष की सजा तथा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

निचली अदालत के फैसला को हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई कर कहा कि निचली अदालत के फैसला में ऐसी कोई गलती नहीं है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाये। कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया।

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