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इस देश में दुष्कर्म करने पर आरोपी को किया जाएगा नपुंसक, संसद से पारित हुआ बिल

इस देश में दुष्कर्म करने पर आरोपी को किया जाएगा नपुंसक, संसद से पारित हुआ बिल

DESK : भारत में बलात्कारियों को भले ही कई सालों से नपुंसक बनाने की मांग की जाती रही हो, लेकिन भारत के पड़ोसी और सबसे बड़े दुश्मन देश पाकिस्तान ने यह कर दिखाया है। यहां कई बार बलात्कार करने के दोषी पाए जाने पर अब नपुंसक बनाए जाने की सज़ा दी जा सकती है. पाकिस्तान की संसद ने बलात्कार से जुड़ा एक नया विधेयक पारित कर दिया है।

हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में रेप के बढ़ते मामलों को लेकर उपजे जनाक्रोश को देखते हुए नया सख़्त क़ानून बनाने का फ़ैसला किया गया था। जिसके बाद  पिछले साल बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने के बारे में एक अध्यादेश भी लाया गया था। लेकिन इसे मंजूरी मिलने में लगभग एक साल का समय गुजर गया। अब  इन्हीं प्रावधानों को एक बिल में पेश किया गया जिसे बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में पारित कर दिया गया.

क्या है बिल में

दुष्कर्मियों को सजा को लेकर बनाए गए बिल में कहा गया है - "केमिकल कैस्ट्रेशन (रासायनिक नपुंसकीकरण) एक प्रक्रिया है जिसे प्रधानमंत्री के बनाए नियमों के तहत मंज़ूर किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को आजीवन सेक्स करने के नाक़ाबिल बनाया जाता है, इसके लिए अदालत दवाओं के इस्तेमाल का आदेश देगी जिसे एक मेडिकल बोर्ड मंज़ूर करेगा."

बिल का पाकिस्तान में शुरू हुआ विरोध, बताया इस्लाम के खिलाफ

संसद से बिल के पारित होने के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया।  बलात्कारियों को नपुंसक बनाने के प्रावधान को कुछ कट्टर इस्लामी गुट विरोध कर रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी पार्टी के सेनेटर मुश्ताक़ अहमद ने बिल को इस्लाम-विरोधी और शरिया के विरुद्ध बताया. उन्होंने कहा कि एक बलात्कारी को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए. मगर शरिया में नपुंसक बनाने को लेकर कोई ज़िक्र नहीं है।

इन देशों में पहले से है कानून

पाकिस्तान से पहले कुछ देशों में पहले से यह प्रावधान लागू है। 2016 में इंडोनेशिया ने बच्चों के ख़िलाफ़ यौन अपराध करने वालों के लिए केमिकल कैस्ट्रेशन का प्रावधान किया था. 2009 में पोलैंड ने बच्चों का रेप करने वाले व्यस्कों के लिए इसे अनिवार्य रूप से लागू किया था। दक्षिण कोरिया और चेक गणराज्य के अलावा अमेरिका के कुछ राज्यों में भी ऐसा क़ानून लागू है.



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