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कॉलेज की जमीन पर प्रशासन ने किया था शराब नष्ट, अब सिवान के डीएम को हाईकोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश

कॉलेज की जमीन पर प्रशासन ने किया था शराब नष्ट, अब सिवान के डीएम को हाईकोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश

SIWAN : पटना हाई कोर्ट ने कॉलेज की भूमि पर प्रशासन द्वारा शराब नष्ट करने के मामलें पर सिवान के डीएम को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।जस्टिस पीबी बजनथ्री एवं  जस्टिसआलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय,सिवानकी याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने सिवान के डीएम को दो सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफ़नामा देने के लिए भी कहा है । याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि सन् 1986 में इस कॉलेज का निर्माण अधिवक्ता शशि भूषण तिवारी ने करवाया था। बिहार इंटरमीडिएट कौंसिल ने कॉलेज को 05.03.1990 को संबद्धता प्रदान की थी,लेकिन दिनांक 30.07.2004 को बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल की शर्त पूरी न करने पर इस कॉलेज की संबद्धता वापस ले ली गई थी।

शशि भूषण तिवारी के पुत्र ने जब 13.11.2021 को कॉलेज का निरीक्षण किया, तो पाया कि कॉलेज की जमीन को खोद कर शराब नष्ट करने के उपयोग में लाया गया है । जब उन्होंने इस संबंध में  प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास किया,तो पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया गया। इससे मजबूर होकर उन्हें हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी।इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

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