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महाभारत के लाक्षागृह पर आया कोर्ट को बड़ा फैसला, कहा - यह कब्रिस्तान नहीं, हिंदू पक्ष की हुई जीत

महाभारत के लाक्षागृह पर आया कोर्ट को बड़ा फैसला, कहा - यह कब्रिस्तान नहीं, हिंदू पक्ष की हुई जीत

BAGHPAT : महाभारत काल से जुड़े लाक्षागृह को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिस जगह को कब्रिस्तान बताया जा रहा है, वह महाभारत काल से जुड़ा लाक्षागृह है। कोर्ट ने इस मामले अपना फैसला हिंदू पक्ष के समर्थन में सुनाया है। 

54 साल से चल रहा केस

यूपी के बागपत में स्थित स्थान को लेकर हिंदू पक्ष ने कहा कि लाक्षागृह का वर्णन महाभारत में आता है. ये महल पांडवों को जिंदा जलाने के लिए बनवाया गया था। 'ये जगह प्राचीन समय से हिंदुओं के लिए तीर्थस्थल रही है'

हिंदू पक्ष के वकील रणवीर सिंह तोमर के मुताबिक, कोर्ट ने सबूतों के बाद यह पाया है कि यह कब्रिस्तान नहीं है. यहां 108 बीघा जमीन पर ऊंचा टीला है. राजस्व न्यायालय में भी यह जमीन लाखामंडप के नाम से दर्ज है. ये जगह प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए तीर्थस्थल रही है

वहीं दूसरी तरफ सिविल कोर्ट में मुकीम खान व अन्य ने यह दावा करते हुए केस दायर किया था कि यह जमीन कब्रिस्तान की है. साल 1970 से मुकदमा चला रहा था. 

1997 में मुकदमा बागपत ट्रांसफर हुआ. 54 साल बाद हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है, यह कोई कब्रिस्तान नहीं है, लाक्षागृह है और महाभारत काल का ही है. मौके पर जो प्राचीन चिन्ह मिले हैं, उससे साफ होता है कि ये कब्रिस्तान नहीं है

उन्होंने कहा कि जब मुगल शासक यहां आए और राज किया तो उन्होंने तोड़फोड़ करके जो चाहा वो कर लिया. गवाही और साक्ष्यों के बाद कोर्ट ने यह पाया है कि यह वास्तव में कब्रिस्तान नहीं है. यह 108 बीघा जमीन है. एक ऊंचा टीला है. यहां पर पांडव आए थे. उनको जलाकर मारने के लिए एक लाखामंडप बनाया गया था. रेवेन्यू कोर्ट में भी है लाखामंडप दर्ज है।


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