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विधान परिषद में उठा पटना के अवैध पोस्टर – बैनर का मुद्दा, विरूपित होते शहर की समस्या पर एमएलसी नीरज का सरकार से बड़ा सवाल

विधान परिषद में उठा पटना के अवैध पोस्टर – बैनर का मुद्दा, विरूपित होते शहर की समस्या पर एमएलसी नीरज का सरकार से बड़ा सवाल

पटना. बिना अनुमति पटना में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाने वालों पर पटना नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जा रही है. इस संबंध में बुधवार को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से बिहार विधान परिषद में बताया गया. जदयू एमएलसी नीरज कुमार के सवाल पर सरकार की ओर से यह जवाब आया. 

दरअसल, जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने सवाल किया था कि क्या यह सही है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 मे संपत्ति निरूपण की धारा 145 के अंतर्गत पटना नगर निगम को यह अधिकार प्रदत्त है कि बिना नगर आयुक्त की लिखित अनुमति के विज्ञापन के लिए पोस्टर, पम्पलेट, दीवार लेखन नहीं किया जा सकता है. इस पर मंत्री की ओर से जवाब दिया गया कि बिना नगर आयुक्त के लिखित अनुमति के विज्ञापन नहीं किया जा सकता है. 

नीरज कुमार के सवाल पर यह भी कहा गया कि बिना अनुमति विज्ञापन चिपकाने पर नगर निगम एफआईआर दर्ज करा सकती है तथा पोस्टर चिपकाने वालों से जुर्माना वसूल कर सकती है. इस पर नीरज कुमार ने सवाल किया कि उक्त कानून के उल्लंघन के लिए अब तक कितनों लोगों पर कार्रवाई हुई और एफआईआर दर्ज हुआ है. इस पर विभाग की ओर से बताया गया कि बिहार सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1985 के अधीन कार्रवाई करते हुए ऐसे मामलों में अब 8 एफआईआर दर्ज कराया गया है. 

गौरतलब है कि पटना में कई जगहों पर पोस्टर, पम्पलेट, दीवार लेखन से शहर की खूबसूरती विरूपित हो रही हैं. इसे लेकर नगर निगम की ओर से समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है. इसी संबंध में नीरज कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग से सवाल किया था जिस पर कहा गया कि अब तक 8 एफआईआर दर्ज कराया गया है.


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