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48 घंटे में खत्म हो जाएगी 19 एमएलसी की विधान परिषद की सदस्यता, जानिए कौन कौन हो जाएंगे रिटायर

48 घंटे में खत्म हो जाएगी 19 एमएलसी की विधान परिषद की सदस्यता, जानिए कौन कौन हो जाएंगे रिटायर

PATNA : समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण बिहार विधान परिषद के 19 एमएलसी की सदस्यता अगले 48 घंटे में खत्म हो जाएगी। इसके बाद वह सदन से रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा पहले से ही सात सदस्यों की सीट खाली है। इस तरह 75 सीटोंवाले बिहार विधानपरिषद में एक तिहाई सीटें फिलहाल पूरी तरह के खाली रह जाएंगे। बताया गया कि 19 एमएलसी का कार्यकाल आगामी 17 जुलाई को पूरा हो रहा है। चूंकि बिहार में समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो सके, लिहाजा इनके आधार पर होने वाले विधान परिषद सदस्यों का चुनाव भी स्वत: टल गया।

24 सदस्य निकायों से चुनकर आते हैं

विधान परिषद के रिक्त हुए सीटों में एक विधानसभा कोटे से तथा 24 सदस्य स्थानीय निकायों से चुनकर आते हैं। 24 विधान पार्षद के चुनाव में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के मुखिया और सदस्यों के अलावा नगर निगम, नगर परिषद और कंटोनमेंट बोर्ड के सदस्य भी वोटर होते हैं। लेकिन, पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक करीब 95 प्रतिशत है। ऐसे में बिना पंचायत प्रतिनिधियों के वोट के चुनाव संभव नहीं था। लिहाजा, जबतक पंचायत का चुनाव नहीं होगा, विधान परिषद की इन 24 सीटों पर भी चुनाव नहीं हो पाएगा। बताया गया कि स्थानीय निकाय से चुनकर आने वाले तीन विधान पार्षद विधायक बन चुके हैं। दो का निधन हो चुका है। ऐसे में पहले से 5 स्थान रिक्त है।

पंचायत चुनाव नहीं हाेने से अभी रिक्त रहेंगी एक तिहाई सीटें

स्थानीय निकाय से चुन कर आने वाले इन 24 विधान पार्षद के चुनाव में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के मुखिया और सदस्यों के अलावा नगर निगम, नगर परिषद और कंटोनमेंट बोर्ड के सदस्य भी वोटर होते हैं। लेकिन, पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक करीब 95 प्रतिशत है। ऐसे में बिना पंचायत प्रतिनिधियों के वोट के चुनाव संभव नहीं था। लिहाजा, जबतक पंचायत का चुनाव नहीं होगा, विधान परिषद की इन 24 सीटों पर भी चुनाव नहीं हो पाएगा। स्थानीय निकाय से चुनकर आने वाले तीन विधान पार्षद विधायक बन चुके हैं। दो का निधन हो चुका है। ऐसे में पहले से 5 स्थान रिक्त है।


सुप्रीम कोर्ट में चल रहा चुनाव का मामला

नियमानुसार इनमें से 8-8 सदस्यों को दो-दो वर्षों पर रिटायर होना था और दो-दो वर्षों पर ही 8-8 सदस्यों का चुनाव होना था। लेकिन लंबे समय से स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं होने के कारण पिछली बार जब 24 सदस्यों का निर्वाचन हुआ तो सबको 6-6 वर्षों के लिए चुन लिया गया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। तत्कालीन विधान पार्षद वैद्यनाथ प्रसाद ने रिट दायर किया और सदस्यों के कार्यकाल का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने उनकी बातों को सुना और चुनाव आयोग को कहा कि वह कोर्ट को संतुष्ट करे कि संविधान के प्रावधान के अनुरूप चुनाव हो रहे हैं या नहीं? कोर्ट ने चुनाव का ब्लूप्रिंट भी मांगा। पर, कोई कार्ययोजना थी ही नहीं। लिहाजा, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। जिस पर कोई फैसला नहीं हो सका है और इधर उनका कार्यकाल पूरा हो गया।

ये सदस्य होंगे रिटायर
 राधाचरण साह, मनोरमा देवी, रीना यादव, संतोष कुमार सिंह, सलमान रागीब, राजन कुमार सिंह, सच्चिदानंद राय, टुन्नाजी पांडेय, बबलू गुप्ता, दिनेश प्रसाद सिंह, सुबोध कुमार, राजेश राम, दिलीप जायसवाल, संजय प्रसाद, अशोक अग्रवाल, नूतन सिंह, सुमन कुमार, आदित्य नारायण पांडेय और रजनीश कुमार।


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