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अनंत सिंह के नाम के आगे से हट गया विधायक पद, कोर्ट से सजा मिलने के बाद छिन गई सदस्यता, राजद को भी हुआ नुकसान

अनंत सिंह के नाम के आगे से हट गया विधायक पद, कोर्ट से  सजा मिलने के बाद छिन गई सदस्यता, राजद को भी हुआ नुकसान

PATNA : मोकामा के विधायक और बिहार में बाहुबली की छवि रखनेवाले अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। उक्त कार्रवाई  अनंत सिंह के घर से एके 47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाये जाने के कारण की गई है। इसके साथ ही मोकामा से पांच बार लगातार जीतने के बाद अब उनकी माननीय की कुर्सी छीन गई है।

जारी हुई अधिसूचना

विधानसभा ने गुरुवार को उनकी विधायकी समाप्त किये जाने की अधिसूचना जारी कर दी।अधिसूचना में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8 और संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ई) के प्रावधानों के तहत अनंत सिंह को कनविक्शन की तिथि 21 जून के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित किया जाता है। 

जिस दिन सजा हुई, उसी दिन से खत्म हुई सदस्यता

अनंत सिंह को कनविक्शन की तिथि 21 जून के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित किया गया है। आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने 14 जून को ही उन्हें दोषी करार दिया था। फिर 21 जून को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 10 साल की सजा सुनाई। चूंकि 2 साल या उससे ऊपर की सजा मिलने के बाद सदस्यता जानी तय है। ऐसे में विधानसभा ने सजा की तिथि 21 जून से ही सदस्यता छिने जाने की जानकारी दी।

वर्ष 2005 मार्च से लगातार मोकामा से विधायक थे अनंत

वर्ष 2005 मार्च में अनंत सिंह ने अपने भाई दिलीप सिंह की सीट मोकामा से निर्दलीय जीते। फिर वर्ष 2005 नवंबर और 2010 में जदयू से जीते। 2015 में निर्दलीय और 2020 में राजद उम्मीदवार के रुप में लड़कर लगातार 5 वीं जीत दर्ज की।

एक और मामले में पाए गए दोषी, सजा 21 को

अनंत सिंह की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई है। सरकारी आवास परिसर से इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने गुरुवार को मामले के अभियुक्त मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह को दोषी करार दिया। 

सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने मामले में सुनवाई के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए विधायक अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 जुलाई 2022 को होगी। मामला वर्ष 2015 का था।

राजद को भी हुआ नुकसान

अनंत सिंह की विधायकी समाप्त होने से राजद को भी नुकसान हुआ है। उनके विधायकों की संख्या में एक सीट कम हो गई है। जहां पहले 80 विधायक थे, वहीं अब 79 विधायक राजद के पास हैं। हालांकि सीट कम होने के बाद भी राजद प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है।

दलों की स्थिति

राजद79

भाजपा77

जदयू45

कांग्रेस19

माले 12

हम (से)4

सीपीआई2

सीपीएम2

एआईएमआईएम1 निर्दलीय1


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