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नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया

नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया

नवादा. मानसिक रूप से पीड़ित नबालिग लड़की के साथ दुस्कर्म करने के आरोप में युवक को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास तथा अर्थ दंड की सजा सुनाई है। विषेश पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश शशिकांत ओझा ने सेामवार को यह सजा सुनाई है। दुष्कर्म के दोषी नगर थाना क्षेत्र के रहाने वाला अरविन्द यादव है। 

बताया जाता है कि 12 अगस्त 2015 की रात को पीड़ित महिला दूसरे के घर में काम कर लौट रही थी। वह घर में अपनी 9 वर्षीय बेटी और बेटा को छोड़कर काम पर गयी थी। जब महिला अपने घर लौटी तो मानसिक रूप से पीड़ित बेटी को घर पर नहीं पाया। बेटे से जानकारी मिलने के बाद महिला बगल के घर में गई तो उसे अपनी बेटी के रोने की आवाज आई। जहां महिला ने अपनी बेटी को गंभीर घायल अवस्था में पाई।

महिला को लोगों ने बताया कि बच्ची के पास से आरोपी अरविन्द यादव को निकल कर गया था। घटना को लेकर रेप पीड़िता की मां ने महिला थाना में एफआईर दर्ज करवाई। अदालत में गवाहों के द्वारा दिये बयान के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने आरोपी अरविन्द यादव को भादवि की धारा 376 ( 2 ) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावे  25 हजार रुपये अर्थ दंड की भी सजा सुनाई गई है।

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