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सहारा के निवेशकों का इंतजार खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किये 5 हज़ार करोड़ रूपये, जानिए कितने दिनों में होगा भुगतान

सहारा के निवेशकों का इंतजार खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किये 5 हज़ार करोड़ रूपये, जानिए कितने दिनों में होगा भुगतान

N4N DESK : सहारा के निवेशकों को अपने पैसे के भुगतान का पिछले कई दिनों से इन्तजार है। अब उन निवेशकों को राहत मिलनेवाली है। हारा ग्रुप की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्कीम्स में पैसा लगा चुके करोड़ों इनवेस्टर्स को 9 महीने के भीतर अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 5000 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए हैं। 


अब यह पैसे सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ इनवेस्टर्स को लौटाए जाएंगे। पैसे लौटाने का काम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की निगरानी में होगा। 

दरअसल सहारा ग्रुप की 4 सोसाइटीज मार्च 2010 से जनवरी 2014 के बीच मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर्ड हुईं थीं। जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल हैं । इन 4 सोसाइटीज की स्कीम्स में करोड़ों लोगों ने पैसे लगाए थे। जिसमें डिपॉजिट्स का भुगतान न किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की बेंच ने अपने आदेश में 9 महीने के भीतर इनवेस्टर्स को पैसे लौटाने को कहा है। सेबी-सहारा अकाउंट से 5000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिंग सोसाइटीज को ट्रांसफर किए गए हैं। सेंट्रल रजिस्ट्रार, सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इनवेस्टर्स को पैसा लौटाएगा। 

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