LUCKNOW > लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार ने और सख्ती बरतने का फैसला किया है। यूपी में लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। यहां योगी सरकार इसको लेकर कानून बनाने का फैसला किया है। कल इसको लेकर विधानसभा में विधेयक पेश किया जा सकता है। इसके साथ इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई।
पहले 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान
यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था. इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था. इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा. झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा।
विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15000 रुपए जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था. यदि दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25000 रुपए जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान था।
लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है।
बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि यह राज्य सरकारों का मामला है और यह सूबे की सरकारों को ही तय करना है।