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पटना के इन 15 कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी छूट, पूरा इलाके होगा प्रशासन के हवाले

पटना : राजधानी पटना के 15 कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर जिला प्रशासन ने सख्ती बढा दी है. कंटेनमेंट जोन में रहने वालों की अब घर से निकलने की पूरी तरह मनाही कर दी गयी है. उन्हें जो भी आवश्यक वस्तु का सामान चाहिए, उसे जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा. जिला प्रशासन द्वारा फलों, सब्जियों व अन्य सामानों की होम डिलिवरी करायी जायेगी. किसी प्रकार की दुकान भी कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं खुलेगी.


 यहां तक की कंटेनमेंट जोन के सामने से रिक्शा, टैक्सी, बस आदि भी नहीं चलेगी. हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर का क्षेत्र रेड जोन में आने के कारण भी कोई छूट नहीं दी जायेगी. उन इलाकों में केवल आवश्यक वस्तु के सामान के दुकान खोले जायेंगे. एक तरह से कंटेनमेंट जोन के सटे अगल-बगल के मुहल्लों में भी सख्ती रहेगी़

पटना के ये इलाके हैं कंटेनमेंट जोन
खाजपुरा, पटेल नगर, राजाबाजार मछली गली, रूपसपुर, शेखपुरा दुर्गा आश्रम गली, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी, नौबतपुर, पालीगंज, परसा, सुल्तानगंज, बीपीएससी ऑफिस के पीछे, फुलवारीशरीफ बिरला कॉलोनी, खगौल रोड फुलवारीशरीफ, बख्तियारपुर, राजाबाजार मंशापुरी.

कंटेनमेंट जोन के बाहर रेड जोन में क्या रहेगी व्यवस्था

. वैसे लोग इधर-उधर जा सकते हैं, जिनके अनुमति दी गयी हो.

. आवश्यक वस्तु जैसे दवा, मेडिकल उपकरण के बनाने और सप्लाइ की अनुमति.

. आइटी हार्डवेयर व जूट उद्योग से जुड़े सामान बनाने की अनुमति.

. कंस्ट्रक्शन कार्य हो सकता है, लेकिन मजदूरों काे वहीं रहना होगा.

. आवश्यक वस्तुओं के सामान मुहल्लों या अन्य जगहों पर खुले रहेंगे.

. प्राइवेट ऑफिस खुले रहेंगे, लेकिन 33 फीसदी लोग ही उपस्थित रहेंगे.

. सरकारी कार्यालय, इमरजेंसी, स्वास्थ्य , सफाई और सिक्यूरिटी सर्विस जारी रहेंगे.

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