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THIRD WAVE: कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी स्वास्थ्य संरचना और टीकाकरण की पूरी रिपोर्ट

THIRD WAVE: कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी स्वास्थ्य संरचना और टीकाकरण की पूरी रिपोर्ट

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर की आशंका देखते हुए राज्य सरकार को कड़ाई से दिशा-निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। 

पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी बनाए रखें और नागरिकों को आवश्यक रूप मास्क पहनने जैसे नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस समस्या को नियंत्रित करने में संचार माध्यमों, यथा समाचार पत्रों, टीवी  आदि की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हाईकोर्ट का मानना था कि संचार माध्यमों की अहम भूमिका से कोविड-19 के तीसरे लहर से राज्य के लोगों को प्रभावी ढंग से राहत मिलेगी। कोर्ट ने इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए  कोविड-19 से निपटने के लिए  वैक्सीनेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पूरी जानकारी अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने को कहा है। 

साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा कि सरकार द्वारा लॉकडाउन में ढिलाई दिए जाने के कारण आम आदमी लापरवाही बरतने लगे हैं। अगर इस समय सावधानी नहीं बरती गई, तो इसका दुष्परिणाम सभी को ही भुगतना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार द्वारा लोगों को संवेदनशील करने व विशेषज्ञों द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार सावधानी बरतें। आमलोगों को सचेत करते हुए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मामले पर आगे की सुनवाई आगामी 30 जुलाई को होगी।

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