पटना शहर में सब्जियों की बिक्री के लिए तय किया गया समय, सुबह और शाम सिर्फ इतने घंटे तक ही खुली रहेगी दुकानें

PATNA : राजधानी पटना में सड़क किनारे लगनेवाले सब्जी मार्केट को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब से राजधानी पटना में सब्जियों के बिक्री के लिए एक निश्चित समय तय किया गया है और इन समय में सब्जियों की बिक्री की जाएगी।
दरअसल शहर में अतिक्रमण और यातायात में आ रही दिक्कतों को देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक में डीएम शीर्षत कपिल अशोक, एसएसपी राजीव मिश्रा समेत अन्य वरीय अधिकारी शामिल थे। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि बड़े प्रतिष्ठानों और शोरूम के आगे अवैध ढंग से वाहन पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने पटना में सुबह पांच से नौ बजे तथा शाम में सात से 10 बजे तक हरी सब्जी की बिक्री के लिए समय निर्धारित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मुख्य मार्ग पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियों की किसी हाल में मंजूरी नहीं दी जाएगी।
एक अप्रैल से चलेगा अभियान
प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने कहा कि अब सड़क पर ठेला-खोमचा लगाने वाले अतिक्रमण करें या बड़े प्रतिष्ठान की अवैध पार्किंग हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यातायात में व्यवधान को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक अप्रैल से सघन अभियान चलाया जाएगा।
अभियान की निगरानी करेगी टीम
आयुक्त ने कहा कि एक अप्रैल से नेहरू पथ पर राजवंशी नगर, राजा बाजार, आइजीआइएमएस, आशियाना-दीघा मोड़ तथा पुराना बाइपास के इलाके में अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए डीएम ने जिला नियंत्रण कक्ष को टीम गठन का निर्देश दिया।
अभियान की निगरानी के लिए ट्रैफिक एसपी, एसपी विधि व्यवस्था, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था तथा नगर निगम के अपर नगर आयुक्त को मिलाकर चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।
सख्ती से कार्रवाई करने के दिए निर्देश
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्य मार्ग पर अवैध दुकान लगाने वालों पर, पैदल यात्रियों के रास्ते पर दुकान को किसी भी कीमत पर अनुमति न दें। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। नगर निगम, जिला प्रशासन, यातायात, पुलिस, परिवहन, पथ निर्माण तथा अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर इन निर्देशों का अनुपालन करेंगे। इस दौरान आयुक्त ने वाहनों की गति सीमा फिर से निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव भी तलब किया।
नहीं बर्दाश्त की जाएगी अवैध पार्किंग
आयुक्त ने कहा कि राजधानी के बड़े शो रूम, प्रतिष्ठानों के सामने सड़क पर वाहनों की पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे यातायात की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में जिन प्रतिष्ठानों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी और वहां अवैध पार्किंग होगी तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अस्पतालों के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं
एम्स, आइजीआइएमएस, पीएमसीएच आदि अस्पतालों के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए। रोगियों, डाक्टरों तथा एंबुलेंस के आवागमन में कोई व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। वाहनों के अवैध पड़ाव पर रोक लगाएं और विधिसम्मत कार्रवाई करें।
नए बस स्टैंड के व्यवस्था में होगा सुधार
प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि अभियान में सख्ती बरतें। प्रविधानों के अनुसार अर्थदंड लगाएं। पुनः अतिक्रमण करने वालों पर प्राथमिकी करें। पुल तथा पेड़ की आड़ में अतिक्रमण तथा अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दुकान के आगे-पीछे अस्थायी संरचनाएं हटाएं। जीरो माइल से जगनपुरा के रास्ते को सुगम रखें। मसौढ़ी मोड़ के पास बस स्टैंड के नजदीक वाहनों का परिचालन व्यवस्थित रखें।