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बड़हिया में फर्जी तरीके से कराया गया जमीन का नामांतरण, अपर समाहर्त ने दिया जमाबंदी में संशोधन का आदेश

बड़हिया में फर्जी तरीके से कराया गया जमीन का नामांतरण, अपर समाहर्त ने दिया जमाबंदी में संशोधन का आदेश

लखीसराय.  बड़हिया में फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम ट्रांसफर (नामान्तरण) करवाकर बेचने के मामले में अपर समाहर्त लखीसराय ने जमाबंदी में आवश्यक संशोधन करने का आदेश दिया है. बड़हिया, इंद टोला निवासी व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मृणाल माधव ने अंचलाधिकारी को एक लिखित आवेदन देते हुए जांच कर नामांतरण को रद्द करने की मांग की थी. इसी मामले में अपर समाहर्त लखीसराय की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया कि पंजी II में बिना किसी वाद के लाल इंक से रिपुंजय प्रसाद सिंह एवं धनंजय प्रसाद सिंह का नाम वर्ष 2012-13 में जोड़ा गया. इसे देखते हुए आदेश में कहा गया कि अंचल अधिकारी बड़हिया के प्रतिवेदन एवं विपक्षी संख्या 3 द्वारा जमाबंदी से नाम हटाने के अनुरोध के आलोक में वाद स्वीकृत किया जाता है तथा तदनुसार जमाबंदी नंबर 85 में आवश्यक संशोधन करें.

अधिवक्ता मृणाल माधव द्वारा सीओ को दिए गए शिकायत में कहा गया था कि इंग्लिश मौजा के थाना नंबर 186 में जिसका खाता संख्या 1095, खसरा संख्या 2909 डीo 81.75 है एवं खाता संख्या 1096, खसरा संख्या 2904 डीo 20 है. जिसमें बड़हिया, इंद टोला निवासी उनके चाचा धनंजय प्रसाद सिंह उर्फ धीरू बाबू के द्वारा राजस्व कर्मचारियों के मिलीभगत से उनके पिता- स्वo मृत्युंजय सिंह के नाम के साथ धनजंय प्रसाद सिंह ने अपना नाम जमाबंदी में संलग्न कराकर जालसाजी के तहत जमीन बिक्री करना चाह रहे है.

अधिवक्ता माधव ने बताया था कि उनके चाचा धनंजय प्रसाद सिंह उर्फ धीरू बाबू पर पूर्व में भी जालसाजी कर उनके बुआ आशा देवी के हिस्से की जमीन जो नवोदय विद्यालय के पास है उसे भी बेचने का प्रयास किया जा चुका है अधिवक्ता मृणाल माधव ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके चाचा बड़हिया में अपने हिस्से की जमीन के साथ-साथ अपने परिवार के हिस्से की जमीन भी बेचने की कोशिश कर चुके हैं.

उक्त आवेदन को प्राप्त करते हुए बड़हिया की तत्कालीन सीओ प्रिया कुमारी ने कहा था कि  मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच करवाई जा रही है तथा जाँच की रिपोर्ट आते ही त्वरित कार्रवाई की जाएगी. उसी के आलोक में अब लखीसराय के अपर समहर्त्ता ने आदेश में जमाबंदी में आवश्यक संशोधन करने कहा है. 


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