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शिक्षा और विधिक अधिकार से आदिवासी होंगे सबल, विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद ने किया जागरूक

शिक्षा और विधिक अधिकार से आदिवासी होंगे सबल, विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद ने किया जागरूक

औरंगाबाद . जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के बैनर तले मध्य विद्यालय पंडरिया केताकी देव में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता राघवेन्द्र तिवारी ने किया और संचालन पारा विधिक स्वयं सेवक धमेंद्र कुमार ने किया. पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आज का विषय था आदिवासी के अधिकारों की संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं से सम्बंधित नालसा योजनाएं 2015.

 पैनल अधिवक्ता ने बताया कि आजादी के बाद भारतीय संविधान ने जनजातीय लोगों को विशेष दर्जा देने के लिए बहुत से प्रावधान अपनाया तथा सासंद ने विभिन्न रक्षात्मक कानून बनाकर उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए सजग प्रयास किया है. उन्हें आरक्षण और शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों से जोड़े रखने का प्रयास जारी हैं.

उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन, निरक्षरता उन्मूलन का कोशिश हो रही है, पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रचार प्रसार कर विधिक अधिकार, सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास हो रहा है. यह भी कोशिश हो रही है कि झुठे केस में कोई आदिवासी न फंसे और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो. अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी एक्ट, अत्याचार निवारण एक्ट,भु अर्जन, पुनर्वास ,प्रतिकर एक्ट और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का लाभ दिलाया जाएगा. इस अवसर पर बहुत संख्या ग्रामीण उपस्थित थे. 

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