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दो अंचलाधिकारी सस्पेंडः एक रिश्वत लेते हुए थे गिरफ्तार, दूसरे CO को पटना HC आदेश के आलोक में किया गया निलंबित

दो अंचलाधिकारी सस्पेंडः एक रिश्वत लेते हुए थे गिरफ्तार, दूसरे CO को पटना HC आदेश के आलोक में किया गया निलंबित

PATNA:  बिहार में अंचलाधिकारियों की कार्यप्रणाली से न सरकार बल्कि पटना हाईकोर्ट भी परेशान है। पटना उच्च न्यायालय भूमि संबंधी वाद में गंभीर टिप्पणी कर रही। साथ ही वरीय अधिकारियों को कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। हाल ही में फुलवारी शरीफ सीओ की लापरवाही से पटना डीएम को कोर्ट में पेश होना पड़ा था। इसके बाद डीएम की रिपोर्ट पर अंचलाधिकारी को निलंबित किया गया था। 14 अक्टूबर को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 2 सीओ को सस्पेंड किया है। जिनमें एक सीओ को पटना हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के बाद निलंबित किया गया है। जबकि दूसरे को रिश्वत लेने के आरोप में हुई गिरफ्तारी के बाद विभाग ने निलंबित कर दिया है। 

दो अंचलाधिकारी निलंबित

रिश्वत लेते धरे गए अंचलाधिकारी को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है. गया के खिजरसराय के अंचलाधिकारी विनोद कुमार चौधरी को 6 सितंबर 2022 को ₹15000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था. निगरानी एसपी की रिपोर्ट पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचलाधिकारी विनोद कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया है.जबकि रोहतास डीएम की रिपोर्ट पर करगहर के अंचलाधिकारी सूरजेश्वर श्रीवास्तव को भी निलंबित किया गया है. डीएम ने अंचलाधिकारी के खिलाफ दाखिल खारिज का निपटारा नहीं करने, वरीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना समेत कई अन्य गंभीर आरोप को लेकर रिपोर्ट किया था. साथ ही पटना हाईकोर्ट में एक वाद में जो आदेश पारित किया गया था, उस निर्णय के आलोक में अंचलाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है.

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