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पिता की हत्या करने वाले दो बेटों को मिली उम्र कैद की सजा

पिता की हत्या करने वाले दो बेटों को मिली उम्र कैद की सजा

NAWADA : संपत्ति के बंटवारे को लेकर अपने पिता की हत्या करने वाले पुत्रों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संपत्ति बंटवारे को लेकर 3 मार्च 2016 को रजौली के धमनी गांव निवासी 70 साल के छंदों यादव की हत्या उनके दो बेटों धनेश्वर यादव और कुलदीप यादव ने पीटने के बाद टांगी से काटकर की थी। 

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दोनों पुत्र जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम से लिखवाना चाहते थे जिसका छंदो यादव विरोध करते थे। इसी को लेकर दोनों पुत्रों ने उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद उनके बड़े पुत्र सूरज यादव ने दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस में हत्या का मामला दर्ज कराया था। उसी मामले में नवादा की अदालत में फैसला आया है। 

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जिला जज रूद्र प्रकाश मिश्र की अदालत ने दोनों आरोपियों सूरज यादव और कुलदीप यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ दोनों पर 15-15 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। दोनों आरोपियों को सजा सुनाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीपी मोहम्मद समसुद्दीन खां ने बताया कि दोनों पुत्रो की उस करतूत के बाद अदालत ने परिवार के अन्य लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया है।

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