KUSHINAGAR: पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र जे० रविन्दर गौड़ द्वारा पुलिस अधीक्षक कुशीनगर सचिंद्र पटेल की उपस्थिति में बुधवार को कुशीनगर पुलिस लाइन्स स्थित सभागार में जनपद के समस्त थानों से आये महिला तथा पुरुष बीट पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के माध्यम से डीआइजी ने बीट पुलिस अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया और जनपद में बीट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया।
‘मेरी वर्दी मेरी शान’ अभियान के तहत उच्च कोटि की वर्दी धारण करने वाले थाने के पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। डीआजी ने बीट पुलिसिंग प्रणाली के माध्यम से जनसमस्याओं के समाधान हेतु बीट पुलिस कर्मियों द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए समय से बीट सूचना अंकित कराने का निर्देश दिया। इसके पश्चात डीआईजी ने जनपद के अपराध के बावत कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए थानाध्यक्षो को आवश्यक निर्देश देते हुए इसका पालन करने को कहा-
- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिला सशक्तीकरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के सम्बन्ध में समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये गये।
- महिला उत्पीड़न के सम्बन्धित मामलों की समीक्षा करने व सरल व्यवहार अपनाने हेतु समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिये गये।
- थानों पर लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण,वांछित/वारण्टियों, पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु व 06 माह से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओ की समीक्षा कर त्वरित निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
- अवैध शराब निष्कर्षण/ बिक्री, मादक पदार्थों की बिक्री, परिवहन के विरूद्ध कार्रवाई की जाये ।
- हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, चोरी के अपराधों पर पूर्णतया अंकुश लगाने व प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
- टॉप 10 तथा 10 साल मे चिन्हित अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई किया जाये तथा टाप 10 अपराधियों की सूची को निरन्तर अद्यावधिक (अपडेट) करते हुए नये अपराधियों को सूची में सम्मिलित किया जाय। उनके निवास स्थान पर नियमित चेकिंग व निगरानी हेतु निर्देशित किया गया।
- जनता द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त बढ़ाने,अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही,वांछित अभियुक्त/ वारंटियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिये गये ।
- आपराधिक घटना की सूचना पर घटनास्थल पर तत्काल पहुचने तथा आवश्यक कार्यवाही करनें के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया।
- धारा 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम के अंतर्गत थानों द्वरा की गयी कार्रवाई की समीक्षा।
उक्त गोष्ठी में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष, प्रतिसार निरीक्षक, निरीक्षक प्रज्ञान शाखा, निरीक्षक रेडियो शाखा, आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक, प्रधान लिपिक, प्रभारी एएचटीयू तथा अन्य अधिकारी /कर्मचारीगण मौजूद रहे।