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बिहार के दो सीटों पर थोड़ी देर बाद शुरू होगी वोटिंग, जानिए वोट डालने किन पहचान पत्र को चुनाव आयोग से मिली है मान्यता

बिहार के दो सीटों पर थोड़ी देर बाद शुरू होगी वोटिंग, जानिए वोट डालने किन पहचान पत्र को चुनाव आयोग से मिली है मान्यता

PATNA : बिहार में आज विधानसभा सीटों तारापुर और कुशेश्वरस्थान पर होनेवाले उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। जिसका आरंभ सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू होगी। जो शाम चार बजे तक चलेगी। प्रशासन ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है।वोट देने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी 11 तरह के पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं।  दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना दो नवम्बर को होगी। 

दोनों सीटों पर 5.75 लाख से अधिक मतदाता

तारापुर विधानसभा क्षेत्र में तीन लाख 27 हजार 242 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें एक लाख 51 हजार 234 महिला वोटर हैं। साथ ही 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटरों की संख्या पांच हजार 849 है। जबकि दरभंगा के कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या कम है। वहां दो लाख 57 हजार 153 वोटर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें महिला वोटरों की संख्या एक लाख 21 हजार 974 है। दोनों क्षेत्रों में काउंटिंग के लिए 14 टेबल बनाये गये हैं। 

सुरक्षा के कड़े प्रबंध

दोनों सीटों पर होनेवाले उपचुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। एडीजी मुख्यालय जेएस गंवार ने बताया कि पर्याप्त संख्या में अर्द्धसैनिक बल और पुलिस की तैनाती की गई है। सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षाबल मुस्तैद रहेंगे। अर्द्धसैनिक बल की 25 कंपनियों को इन दो विधानसभा उपचुनाव में प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र बल की 6 कंपनियां भी भेजी गई है। विधानसभा क्षेत्र को सुरक्षा के मद्देनजर कई सेक्टर में बांटा गया है। बड़ी तादाद में पुलिस अफसर और जवान गश्त भी करेंगे। कुशेश्वरस्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को तगड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच वोट डाले जाएंगे

वोट देने के लिए ये पहचान पत्र मान्य

आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस का फोटो लगा पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड, नेशनल पोपुलेशन के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटो लगा हुआ पेंशन बुक, सरकारी या अर्द्धसरकारी दफ्तर द्वारा जारी पहचान पत्र, विधायक, सांसद या विधान पार्षद का पहचान पत्र।


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