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इन शर्तों के साथ नियोजित शिक्षक भी दे सकेंगे हेडमास्टर की परीक्षा, जानिये हाई कोर्ट ने क्या कहा

इन शर्तों के साथ नियोजित शिक्षक भी दे सकेंगे हेडमास्टर की परीक्षा, जानिये हाई कोर्ट ने क्या कहा

पटना. टीईटी /एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को अंतरिम राहत देते हुए पटना हाईकोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ प्रधान शिक्षक की परीक्षा देने की अनुमति दे दी है. टीईटी /एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की याचिका पर  चीफ जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

याचिकाकर्ता संघ द्वारा प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भ्रामक बता कर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. साथ ही इस नियमावली में सुधार की मांग की है. याचिकाकर्ता संघ ने प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य करने की मांग करते हुए कहा कि जब शिक्षक बनने के लिए भी टीईटी अनिवार्य है, तो देश के अन्य राज्यों की भांति प्रधान शिक्षक बनने के लिए भी टीईटी लागू करना चाहिए.

मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने टीईटी एसटीईटी उतीर्ण नियोजित शिक्षकों संघ को अंतरिम राहत देते हुए याचिकाकर्ताओं को प्रधान शिक्षक की परीक्षा देने की इस शर्त के साथ अनुमति दे दी है कि परीक्षा का परिणाम इस याचिका पर कोर्ट के अंतिम फैसले पर लागू होगा. याचिकाकर्ता कोर्ट के फैसले से पहले किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकेंगे. कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह मे हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया है. इस मामले पर 2 नवंबर, 2021 को फिर सुनवाई की जाएगी.

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