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उच्च शिक्षा के कारण महिला को नहीं मिली नौकरी, कोर्ट ने भी याचिका को किया खारिज

उच्च शिक्षा के कारण महिला को नहीं मिली नौकरी, कोर्ट ने भी याचिका को किया खारिज

NEWS4NATION DESK : उच्च शिक्षा किसी के कैरियर के लिए बाधा बन सकता है यह जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच्चाई है। 

तमिलनाड्डु से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक महिला का आवेदन सिर्फ इस वजह से खारिज कर दिया गया कि वह पोस्ट के लिए मांगी गई योग्यता से कहीं ज्यादा पढ़ी-लिखी थी। 

वहीं जब इस मामले को लेकर उसने कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने भी यह कहते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया कि उनकी योग्यता जरुरत से ज्यादा है। 

बताया जा रहा है कि चेन्नई की आर लक्ष्मी नामक महिला ने चेन्नई मेट्रो रेल में निकले ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर (स्टेशन) के पदों के लिए आवेदन किया था। लेकिन उसके आवेदन को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि पदों के लिए योग्यता डिप्लोमा तय है जबकि वह B.E ग्रेजुएट है।  

आवेदन खारिज होने पर आर लक्ष्मी ने सीएमआरएल (CMRL) के  आदेश को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने भी जिन उम्मीदवारों की योग्यता किसी पद के  लिए आवश्यकता से अधिक है, वे उस पद पर आवेदन करने के योग्य नहीं माने जाएंगे। 

कोर्ट ने कहा कि पद के लिए साफतौर पर निर्देश दिए गए थे कि जिसमें "न्यूनतम योग्यता स्पष्ट तौर पर बताया गई है और यह भी लिखा किया गया है  कि जरुरत से अधिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन  नहीं कर सकते"। 

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