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जनरल मेडिकल ऑफिसर्स के अंतिम चयन सूची को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर, पूरी प्रक्रिया पर उठाए सवाल

जनरल मेडिकल ऑफिसर्स के अंतिम चयन सूची को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर, पूरी प्रक्रिया पर उठाए सवाल

PATNA : पटना हाईकोर्ट में  बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किये गए जनरल मेडिकल ऑफिसर्स के अंतिम चयन सूची को रद्द करने के लिए एक रिट याचिका दायर की गई है। ये याचिका सीमा शाहीन व स्वाति चन्द्रा ने दायर की  है।  अंतिम चयन सूची आयोग द्वारा 23 अगस्त, 2021 को  उम्मीदवारों की कॉउंसिलिंग   के बाद एक अधिसूचना के द्वारा जारी किया गया था। 

याचिकाकर्ता ने प्रकाशित की गई सूची को गैरकानूनी और अनियमित कहा  हैं।साथ ही नए सिरे से पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने की मांग की है। याचिककर्ताओं ने वैकल्पिक तौर पर कथित  गलतियों को सुधारते हुए याचिकाकर्ताओं समेत अन्य योग्य उम्मीदवारों के  संशोधित सूची प्रकाशित करने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ताओं इस याचिका में  कहा है कि विशेषज्ञ मेडिकल ऑफिसर्स के रिजल्ट को जनरल मेडिकल ऑफिसर्स के चयन प्रक्रिया को पूरा करने से पहले प्रकाशित की जानी चाहिए। बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र  के ही कार्यरत मेडिकल ऑफिसर्स, जो जीएमओ की परीक्षा में भाग लिये,  के चयन को अयोग्य ठहराने का भी आग्रह किया गया है। 

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे असली अभ्यर्थियों का सीट ब्लॉक हो जाता है।  मामलें की सुनवाई   के लंबित होने दौरान जनरल  मेडिकल ऑफिसर्स के चयन के बाद इनके तबादलों को लेकर आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की भी माँग इस   याचिका में  की गई हैं।

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