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महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने वधावन बंधुओं को दी जमानत, दो भाई अभी भी रहेंगे जेल में

महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने वधावन बंधुओं को दी जमानत, दो भाई अभी भी रहेंगे जेल में

Desk: येस बैंक लोन घोटाले के मामले में कारोबारी भाई कपिल वधावन और धीरज वधावन को जमानत मिल गई है. प्रवर्तन निदेशालय 60 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहा.

हालांकि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रमोटर दोनों भाई अभी भी जेल में रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई का केस भी चल रहा है. मामले की सुनवाई करती हुई बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस भारती डांगरे ने 1 लाख नकद के बॉन्ड और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर दोनों भाइयों को जमानत दे दी.

गौरतलब है कि दोनों भाई मनी लॉड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इस साल 14 मई को गिरफ्तार हुए थे. सीबीआई द्वारा 7 मार्च को वधावन बंधुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. इसमें यह आरोप लगाया गया था कि येस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और वधावन बंधुओं ने एक-दूसरे को लाभ पहुंचाया है. येस बैंक के द्वारा 'अनियमित तरीके से' वधावन बंधुओं को लोन दिया गया.

इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने वधावन बंधुओं, राणा कपूर, कपूर की पत्नी बिंदू कपूर, उनकी बेटियों रोशनी और रेखा तथा उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म डीके जैन ऐंड एसोसिएट्स के खिलाफ 15 जुलाई को मामला दर्ज किया था.



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