BHAGALPUR : भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म के मामले में पिंटू कुमार उर्फ पिंटू मंडल को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला 10 नवंबर 2014 का है। जहां सदर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ पिंटू मंडल ने दुष्कर्म किया था। जिसके बाद पीड़िता के पिता द्वारा सदर थाना में केस दर्ज कराया गया था। पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि पॉक्सो न्यायालय के एडीजे 6 आनंद कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है। 7 मार्च को उसे दोषी पाया गया था।आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने पिंटू मंडल को 10 हजार रुपया आर्थिक जुर्माना भी लगाया है आर्थिक जुर्माना नहीं देने पर उसे 3 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पोक्सो कोर्ट के द्वारा सरकार से पीड़िता को 3 लाख रुपया सहायता राशि दिए जाने की बात भी कही गई है। इस मामले में 5 गवाह गुजारे गए थे सबने केस का समर्थन किया था।