Bihar News: बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे बिल्डर हैं, जो ग्राहकों को धोखा दे रहे. कई ऐसे भी बिल्डर हैं, जिन्होंने ग्राहकों का करोड़ों-अरबो रू लेकर रफ्फू-चक्कर हो गए. कई ऐसे भी बिल्डर हैं जिनके खिलाफ रेरा ने दंड लगाया,लेकिन कंपनी ने राशि जमा नहीं की. पटना की एक फ्रॉड रियल इस्सेट कंपनी अग्रणी होम्स के खिलाफ रेरा ने सख्त एक्शन लिया है. रेरा इस बिल्डर की जमीन को नीलाम कर ग्राहकों को पैसा लौटायेगी. वैसे सिर्फ अग्रणी होम्स ही नहीं बल्कि दो और ऐसी कंपनी है कि जिसमें ग्राहको को धोखा दिया. रेरा ने उन कंपनियों को पूर्णतया डिफाल्टर लिस्ट में रखा है.
यह कंपनी है राज कंस्ट्रक्शन. इसके पार्टनर हैं राजेश कुमार. दूसरी बड़ी कंपनी है, श्री अनु आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी. इस कंपनी के प्रोजेक्ट साईं इन्क्लेव को निबंधन रेरा ने रद्द कर दिया है.श्री अनु आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक हैं बिमल कुमार और शिल्पी शालिनी.
अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड की 85.6 डिसमिल जमीन इस साल दिसंबर में नीलाम होने जा रही है। यह जमीन शहर के धवलपुरा इलाके में स्थित है। इस संबंध में सोमवार को पटना जिला प्रशासन की ओर से विज्ञापन प्रकाशित किया गया। नीलामी की राशि को प्राधिकरण द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित परियोजनाओं के शिकायतकर्ताओं के बीच वितरित की जायेगी. हाल के दिनों में प्राधिकरण ने उन घर खरीदारों को राहत प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिनका पैसा प्रमोटरों की लापरवाही के कारण फंस गया है, जिसके कारण भू-सम्पदा परियोजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाई हैं।प्राधिकरण ने पटना जिला प्रशासन से प्रमाण पत्र अधिकारियों को अधिसूचित करने का भी अनुरोध किया है, जो केवल रेरा से संबंधित मामलों को देखेंगे। यह अनुरोध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा हाल ही में भेजे गए पत्र के आलोक में किया गया है, जिसमें उसने लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत संदर्भित मामलों से निपटने के लिए अपने स्वयं के अधिकारियों को प्रमाण पत्र अधिकारी के रूप में अधिसूचित करने के प्राधिकरण के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है।
उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2023 में प्राधिकरण ने अग्रणी होम्स की जमीन जब्त कर ली थी, क्योंकि परियोजना पूरी करने में विफल रहने के बाद घर खरीदारों से ली गई राशि वापस नहीं की गई थी। पीड़ित घर खरीदारों ने प्राधिकरण में वाद दाखिल किया था। शिकायत मामलों और बाद के निष्पादन मामलों में रकम वापसी के आदेश पारित किए गए थे। उसके बाद प्रमोटर से राशि की वसूली के लिए मामला पटना जिला प्रशासन को भेज दिया गया था। अग्रणी होम्स द्वारा ऐसा करने में विफल रहने के बाद, जिला प्रशासन ने अब जब्त की गई जमीन की नीलामी करके वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नीलामी विज्ञापन के अनुसार, इच्छुक पक्ष 12 दिसंबर तक बोलियां जमा कर सकते हैं और नीलामी 16 दिसंबर को होगी। प्राधिकरण द्वारा गया में एक अन्य प्रमोटर की जमीन भी जब्त कर ली गई है और वहां जमीन की नीलामी की प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में प्राधिकरण के अधिकारियों की एक टीम ने इस संबंध में गया जिला प्रशासन के साथ बैठक की थी ताकि आगे की कारवाई की जा सके.