Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। सरकार की ओर से सर्वे को लेकर आए दिन नए- नए अपडेट जारी किए जाते हैं। रैयतदारों के मन में जमीन सर्वे को लेकर कई प्रकार के सवाल हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा उन सवालों का जवाब देने की हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच सीएम नीतीश ने बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने जमीन के वंशावली को लेकर 5 नए आदेश दिए हैं जिसकी जानकारी हर रैयतदारों को होनी चाहिए।
बता दें कि, सरकार अपने ओर से सर्वे की प्रक्रिया को आसान कर दी है। साथ ही जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनको तीन महीने का समय भी दिया गया है। वहीं अब राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करा दिए हैं। साथ ही वंशावली बनाने की प्रक्रिया को भी बेहद आसान कर दिया है। सरकार के नए आदेश के जरिए अब आप खुद वंशावली बनाकर सर्वे शिविर में जमा कर सकते हैं।
दरअसल, सरकार ने जमीन के वंशावली बनाने को लेकर 5 नए आदेश जारी किए हैं। पहला राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने अमीनों को ग्रामवार खतियानी वंशावली तैयार करने का आदेश दिया है। वहीं नए आदेश के मुताबिक जमीन मालिकों को शपथ पत्र बनवाने के लिए अनुमंडल कार्यालय जाने की जरुरत नहीं होगी। वहीं सरकार ने यह भी कहा है कि जमीन वंशावली के लिए प्रपत्र3(1) को सादे कागज पर भी तैयार किया जा सकता है।
वहीं विभाग का आदेश है कि अगर जमाबंदी रैयत जिंदा हैं तो उन्हें वंशावली देने की जरुरत नहीं होगी। सरकार ने इसको लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किया है। इसके साथ ही वंशावली पर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कराने की जरुरत नहीं है। ना ही खतियान के मूल प्रति की जरुरत है।