Railway News - तत्काल टिकट का बदला गया नियम, एक जुलाई से सिर्फ आधार वेरिफिकेशन पर ही करा सकेंगे बुकिंग
Railway News - रेलवे ने तत्काल टिकट के नियमों में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। अब एक जुलाई से सिर्फ आधार वेरिफिकेशन के बाद ही तत्काल टिकट बुकिंग की जा सकेगी।
New Delhi - रेल मंत्री ने पिछले दिनों तत्काल टिकट के नियमों में बदलाव करने की बात कही थी। अब रेल मंत्रालय ने इसको लेकर घोषणा कर दी है कि एक जुलाई से तत्काल टिकट का नया नियम लागू होगा। रेलवे ने बताया कि केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही तत्काल योजना के तहत टिकट बुक कर सकेंगे। 10 जून, 2025 के एक परिपत्र में मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे कोयह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि तत्काल योजना का लाभ आम अंतिम उपयोगकर्ताओं को मिले।
मंत्रालय ने कहा, "01-07-2025 से तत्काल योजना के तहत टिकट भारतीय रेलवे खानपान व पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट/इसके ऐप के माध्यम से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही बुक कर सकेंगे।" इसके बाद, 15 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण भी अनिवार्य कर दिया जाएगा।
15 जुलाई से आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी
मंत्रालय के अनुसार 01 जुलाई 2025 से तत्काल योजना के तहत टिकट भारतीय रेलवे खानपान व पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट/इसके एप के माध्यम से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही बुक कर सकेंगे। इसके बाद, 15 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से बॉट्स और दलालों के जरिए किए जाने वाले फर्जी टिकट बुकिंग पर रोक लगेगी और आम यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
अब आईआरसीटीसी पर चंद मिनटों में सारे टिकट खत्म होने की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। शुरुआती 10 मिनट सिर्फ आम यात्रियों के लिए इस नई प्रक्रिया के तहत तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट सिर्फ उन यूजर्स के लिए होगी, जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए।
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "तत्काल टिकट भारतीय रेलवे के कम्प्यूटरीकृत पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) काउंटरों/अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुकिंग के लिए केवल सिस्टम-जनरेटेड ओटीपी के वेरिफिकेशन के बाद ही उपलब्ध होंगे। यह ओटीपी बुकिंग के समय यूजर्स की ओर से दिए गए मोबाइल नंबर पर सिस्टम जरिए भेजा जाएगा। इस व्यवस्था को भी 15 जुलाई 2025 तक लागू किया जाएगा।"
पहले 30 मिनट के दौरान अधिकृत एजेंट्स नहीं कर पाएंगे बुकिंग
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट को तत्काल बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान ओपनिंग डे तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। खास तौर पर, उन्हें सुबह 10 बजे से 10.30 बजे तक वातानुकूलित श्रेणियों के लिए और सुबह 11 बजे से 11.30 बजे तक गैर-वातानुकूलित श्रेणियों के लिए तत्काल टिकट बुक करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
संशोधन करने के निर्देश
मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (सीआरआईएस) और आईआरसीटीसी को निर्देश दिया है कि वे प्रणाली में आवश्यक संशोधन करें और इन परिवर्तनों के बारे में सभी क्षेत्रीय रेलवे को सूचित करें। इसके अलावा, रेलवे की ओर से आश्वासन दिया गया है कि आम जनता को सूचित करने के लिए सभी उपलब्ध माध्यमों से इन बदलावों का व्यापक प्रचार किया जाएगा।