Operation Sindoor - मगरमच्छ के आंसू नहीं स्वीकार नहीं, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देनेवाले मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, एसआईटी कमेटी गठित
Operation Sindoor - कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देनेवाले मंत्री विजय शाह के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और अब मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है।
N4N DESK - कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बतानेवाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। देश में कई राज्यों में केस दर्ज होने के बाद उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को स्वीकार करने से मना कर दिया और बयान के लिए जमकर फटकार लगाई है। साथ ही मंत्री के बयान की जांच के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस की एसआईटी गठित कर दी है।
मांगी थी माफी
आज सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील ने कोर्ट में कहा कि हमने 15 मई के फैसले के खिलाफ दूसरी एसएलपी दाखिल की है और याचिकाकर्ता माफी भी मांग चुके हैं। विजय शाह ने विवादित बयान पर माफी मांगते हुए एक वीडियो जारी किया था।
कार्रवाई से बचने के लिए माफी
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि याचिकाकर्ता माफी पर बार-बार जोर दे रहे हैं, वह वीडियो देखना चाहेंगे कि विजय शाह ने किस तरह की माफी मांगी है क्योंकि कभी-कभी सिर्फ कार्रवाई से बचने के लिए कोई मगरमच्छ के आंसू भी बहाता है। हम देखेंगे कि आपकी कौन सी माफी है?' उन्होंने कहा कि हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं। आपने बेकार बयान दिया. आपको पद की गरिमा का ख्याल नहीं. आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी. हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं।
बहुत गंदी भाषा का किया इस्तेमाल
जस्टिस सूर्यकांत ने विजय शाह से कहा, 'आप एक पब्लिक फिगर हैं, राजनेता हैं. आपको बोलेत समय अपने शब्दों का ख्याल रखना चाहिए. हमें यहां आपका वीडियो दिखाना चाहिए... मीडिया वाले वीडियो की गहराई में नहीं जा रहे हैं.... आप वहां मंच पर खड़े थे, जहां आपने इस घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत गंदी भाषा... लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप रुक गए. ये सेना के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है. हमें बहुत जिम्मेदार होने की जरूरत है।
बनाई गई एसआईटी
कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दिया है। इसमें मध्य प्रदेश के बाहर से एक महिला अधिकारी सहित तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। हालांकि एक राहत भी दी है। कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तार पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने कहा, हम तीन आईपीएस अधिकारियों वाली एक एसआईटी गठित कर रहे हैं और उनमें से एक आईजी या डीजीपी रैंक का होना चाहिए। वे सभी राज्य से बाहर के होने चाहिए। यह एक लिटमस टेस्ट है और हम चाहते हैं कि राज्य एसआईटी रिपोर्ट हमें सौंपे। हम इस पर कड़ी नजर रखना चाहेंगे। इस बीच, कोर्ट ने शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया।