Bihar News: 134 पुलिस अफसरों पर प्राथमिकी दर्ज , हद पार कर गए, ऐसा किया कांड कि SSP को देना पड़ा FIRका आदेश
मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार के निर्देश पर 134 पुलिस जांच अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और सभी जांच अधिकारियों पर अब प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन सभी 134 पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है।
Bihar News: मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश कुमार के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, 134 पुलिस जांच अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने स्थानांतरण के बाद 943 आपराधिक मामलों की फाइलें अपने साथ ले लीं, जिससे कई मामलों की जांच और सुनवाई बाधित हुई है।
मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार के निर्देश पर 134 पुलिस जांच अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और सभी जांच अधिकारियों पर अब प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन सभी 134 पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। इन जांच अधिकारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने स्थानांतरण के बाद भी 943 आपराधिक मामलों की फाइलें अपने साथ ले लीं। इससे सैकड़ों मामलों की सुनवाई और जांच अटकी हुई है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वही कुछ मामले की बात करें तो 5-10 साल से भी ज्यादा पुराने ऐसे मामले है जिसकी फाइल जांच अधिकारियों द्वारा अभी नहीं सौंपा गया हैं।
जानकारी के अनुसार, इन अधिकारियों ने 5-10 साल पुराने कई महत्वपूर्ण मामलों की फाइलें भी गायब कर दी हैं। इससे पीड़ितों को न्याय मिलने में काफी देरी हुई है और कई तो न्याय के लिए थक हार चुके हैं।यह कार्रवाई जिले के आठ थानों, जिनमें नगर, सदर, अहियापुर, काजी मोहम्मदपुर, ब्रह्मपुरा और मनियारी थाने शामिल हैं, में दर्ज की गई है। सभी अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है।
न्याय प्रणाली में खलल: पुलिस अधिकारियों द्वारा फाइलें गायब करना न्याय प्रणाली में एक गंभीर खलल है और यह पीड़ितों के विश्वास को ध्वस्त करता है।पुलिस पर सवाल: इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और यह दर्शाता है कि पुलिस के भीतर भ्रष्टाचार कितना व्यापक रूप से फैला हुआ है।: इस घटना से जनता में काफी रोष है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में न्यायालय क्या फैसला सुनाता है।
रिपोर्टर: मणि भूषण शर्मा