Patna High Court: नवादा अग्निकांड पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, निर्णय सुरक्षित, दलितों के अस्सी घर जलाये जाने पर लिया था स्वतः संज्ञान
पटना हाई कोर्ट ने नवादा में हुई अगलगी की घटना पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई।
Patna High Court: पटना हाई कोर्ट ने नवादा में हुई अगलगी की घटना पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया।नवादा में इस घटना में दलितों के अस्सी घर जलाये जाने के मामलें स्वतः संज्ञान लेते हुए पर सुनवाई की थी।इस घटना में 80 दलितों के घर को जला दिया गया था।
चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई।इस मामले में खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता पी के शाही ने बताया था कि घटना के बाद तुरंत कार्रवाई की गई। 24 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पुनर्वास, भोजन-पानी समेत अन्य राहत सामग्रियों की भी व्यवस्था की गई।
यहाँ तक स्कूल की भी व्यवस्था की गई। इस घटना के पीछे मूल रूप से जिला न्यायालय द्वारा 29 मई, 2024 को पारित आदेश के बाद कमिशन नियुक्त किये जाने के उपरांत, दो पक्षों के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होना है।
राज्य सरकार के अधिवक्ता अमिश कुमार ने बताया था कि सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब दायर किया जा चुका है।