Bihar News: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वेब मीडिया और मोबाइल ऐप संचालकों को नीतीश सरकार करेंगी मालामाल,लाखों कमाने का अवसर, ऐसे करें आवेदन
बिहार सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या एजेसी और न्यूज मोबाइल एप के विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध होने का रास्ता आसान कर दिया है। इसके लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा
Bihar News: नीतीश सरकार ने तकनीकी विकास के साथ विकसित हो रहे सोशल मीडिया के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से राज्य सरकार की नीतियों एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 बनाई है। सोशल मीडिया इम्फ्लुएंलर्ल , वेव मीडिया और मोबाइल एप संचालकों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने नई नीति बनाई है।
राज्य सरकार की कैबिनेट ने बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 को स्वीकृत कर दिया । इस नियमावली के लागू होते ही अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि पर विज्ञापन का प्रसारण करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा प्रमुख सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर (X), इंस्टाग्राम के साथ वेबसाइट, न्यूज पोर्टल, वेब मीडिया, न्यूज़ मोबाइल एप, पॉडकास्ट आदि को विभाग के अंतर्गत सूचीकृत किया जा सकता है।
नियमावली के अनुसार फेसबुक , एक्स , इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर न्यूनतम 1लाख फॉलोअर्स और न्यूनतम 50 हजार प्रतिमाह औसत यूनिक यूजर्स वाली वेव-मीडिया संचालित करने वाले व्यक्ति या फर्म को भी बिहार सरकार ने विज्ञापन संबंधी सूचि में शामिल करने का निर्णय लिया है।
सरकार की योजना इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार द्वारा की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना होगा। आपको यह भी बता दें कि इस नियमावली के तहत वेब मीडिया के लिए हर महीने न्यूनतम एवरेज यूनिक यूजर और सोशल मीडिया के लिए सब्सक्राइबर/ फॉलोवर्स के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 में प्रावधान है कि फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया एवं वेव मीडिया की चार श्रेणियां बनाई गई है. ए,बी,सी, डी के अनुरुप लोकहितकारी और विकासात्मक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार धनराशि देगी।
बिहार सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या एजेसी और न्यूज मोबाइल एप के विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध होने का रास्ता आसान कर दिया है। इसके लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के प्रिंट के साथ आवश्यक कागजातों के साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भेज देना होगा. आवेदन 30 नवंबर से 15 दिसबंर तक किया जा सकता है।
नियमावली 2024 में यह भी प्रावधान है कि यूनिक यूजर डाटा की प्रमाणिकता की जांच के लिए वेब मीडिया के मामले में अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता और थर्ड पार्टी टूल्स और कॉमस्कोर के साथ सोशल मीडिया के मामले में संबंधित प्लेटफॉर्म के एनालिटिक्स के आधार पर की जाएगी।
सोशल मीडिया को सूबे में बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी पहल करते हुए सूचीबद्धता की प्रक्रिया शुरु कर दी है। ज्यादा जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेवसाइट https://state.bihar.gov.in/prdbihar पर ली जा सकती है। सरकार की योजना इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार द्वारा की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना होगा। आपको यह भी बता दें कि इस नियमावली के तहत वेब मीडिया के लिए हर महीने न्यूनतम एवरेज यूनिक यूजर और सोशल मीडिया के लिए सब्सक्राइबर/ फॉलोवर्स के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।