PATNA HIGHCOURT NEWS - घुस नहीं देने पर परिमार्जन के आवेदन को लंबे समय तक अटकाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सीओ को किया तलब
PATNA HIGHCOURT NEWS - परिमार्जन के आवेदन को काफी समय तक लंबित रखने के मामले में नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने मामले में सारण(जलालपुर) के सीओ से जवाब तलब किया है।
PATNA - पटना हाईकोर्ट ने परिमार्जन के आवेदन को काफी समय तक लंबित रखने के मामले में सारण(जलालपुर) के सीओ से जवाब तलब किया है।जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने शशि शेखर द्विवेदी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता प्रैक्टिस में व्यस्त रहने के कारण म्यूटेशन का कार्य अपने मैनेजर को सौंपा था। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी भूमि का केवल आंशिक म्यूटेशन हुआ है।
याचिकाकर्ता ने इसे सुधारने के लिए सारण(जलालपुर) के सीओ के समक्ष आवेदन दिया । याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि परिमार्जन के अनुरोध पर सीओ कार्यालय द्वारा घूस की मांगी की गई।घूस न मिलने की स्थिति में उनके आवेदन को अब तक लंबित रखा गया है ।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वह सरकार को इतना समय देने के लिए इच्छुक नहीं है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर,2024 को तय की है।