लालू-राबड़ी पर IRCTC होटल घोटाले मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश, फैसले की तारीख तय, 7 साल सजा का प्रावधान

लालू यादव और राबड़ी देवी सहित अन्य आरोपियों पर IRCTC होटल घोटाले मामले में जो आरोप लग हैं उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है.

IRCTC hotel scam case- फोटो : news4nation

Lalu Yadav : IRCTC होटल घोटाले मामले में मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुनवाई हुई. राजद सुप्रीमो लालू यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ 5 लोग आरोपी हैं. कोर्ट ने मामले में 7 अगस्त की अगली तारीख तय की है. अब IRCTC होटल घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट  7 अगस्त को इस पर फैसला दे सकता है.  इससे पहले 29 मई को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. बाद में कोर्ट ने 5 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी लेकिन एक बार इस मामले में 7 अगस्त की तारीख तय की गई है. 


क्या है पूरा मामला?

CBI के अनुसार, लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे उस दौरान पुरी और रांची स्थित बीएनआर होटल को IRCTC को ट्रांसफर किया गया। इन होटलों के रख-रखाव और संचालन के लिए लीज पर देने की योजना बनाई गई। जिसके तहत टेंडर मेसर्स सुजाता होटल्स नामक कंपनी को दिया गया। यह कंपनी विनय कोचर से जुड़ी थी। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में धांधली की गई और लालू यादव के प्रभाव का इस्तेमाल कर इस कंपनी को फायदा पहुंचाया गया।


लालू परिवार को मिली 3 एकड़ जमीन

CBI की रिपोर्ट के मुताबिक, टेंडर दिलाने के बदले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को पटना में तीन एकड़ जमीन दी गई। यह जमीन पहले कोचर बंधुओं ने सरला गुप्ता की कंपनी को बेची जो बाद में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की कंपनी के नाम पर हो गई। यहीं पर एक बड़े मॉल का निर्माण किया जा रहा था।


कितनी हो सकती है सजा?

अगर अदालत में CBI अपने सबूत और गवाहों से आरोपियों के खिलाफ मामला साबित कर देती है, तो दोषियों को सात साल तक की सजा हो सकती है। इस फैसले से तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि, लालू प्रसाद यादव इस मामले में वर्ष 2019 से जमानत पर हैं। आज का फैसला राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है।