बिहार में अग्निवीरों के लिए बड़ा अवसर: वनरक्षी भर्ती में मिलेगा आरक्षण, सरकार ने जारी की अधिसूचना

Bihar सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। यदि किसी श्रेणी में पर्याप्त संख्या में पात्र पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं

Reservation for Ex-Agniveers in Bihar - फोटो : news4nation

Bihar News:  बिहार सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में बड़ा अवसर देने का फैसला किया है। अब राज्य के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को वनरक्षी (Forest Guard) की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह व्यवस्था हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद लागू की गई है।


आरक्षण का लाभ

नई अधिसूचना के अनुसार, वनरक्षी के पदों पर सीधी नियुक्ति में पूर्व अग्निवीरों को सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और सभी आरक्षित वर्गों के भीतर 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी संबंधित श्रेणी के अंदर ही पूर्व अग्निवीरों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी।


सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। यदि किसी श्रेणी में पर्याप्त संख्या में पात्र पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उस श्रेणी के रिक्त पद सामान्य भर्ती प्रक्रिया के तहत अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भर दिए जाएंगे।

रोजगार के नए अवसर

इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 में संशोधन किया गया है। विभाग के अनुसार, यह संशोधित नियम बिहार राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे सेना में सेवा देने के बाद लौटे युवाओं को राज्य की सुरक्षा और वन संरक्षण व्यवस्था में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।


राजस्व कर्मचारियों के तबादले में भी संशोधन

इधर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी अपने पहले जारी किए गए स्थानांतरण आदेश में बदलाव किया है। विभाग ने 192 राजस्व कर्मचारियों की पोस्टिंग संशोधित करते हुए उन्हें उनके गृह जिले या आसपास के जिलों में पदस्थापित किया है। गौरतलब है कि 14 जुलाई को विभाग ने तीन हजार से अधिक राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण किया था। सूची जारी होने के बाद कई कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि उन्हें गृह जिले से काफी दूर भेज दिया गया है। इसके बाद विभाग ने मामलों की समीक्षा की और संशोधित आदेश जारी कर 192 कर्मचारियों को राहत दी।


राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा था कि स्थानांतरण का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ कर्मचारियों की सुविधा का भी ध्यान रखना है। संशोधित आदेश को इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। पूर्व अग्निवीरों के लिए वनरक्षी भर्ती में आरक्षण और राजस्व कर्मचारियों के तबादले में संशोधन, दोनों फैसलों को राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार और रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।