Bihar News: हो जाइये सावधान! इससे ज्यादा कैश अपने पास मत रखिएगा, नहीं तो...

बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. आचार संहिता के अनुसार अब किसी भी व्यक्ति के पास कितना कैश होगा इस पर एक सीमा तय की गई है.चुनाव में काले धन पर रोक के लिए ये निर्णय लिए गए हैं.

हो जाइये सावधान! इससे ज्यादा कैश अपने पास मत रखिएगा, नहीं तो...- फोटो : NEWS 4 NATION AI

N4N डेस्क: बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके तहत नकदी (कैश) ले जाने की सीमा तय कर दी गई है।जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति ₹50,000 से अधिक नकद लेकर चलता है, तो उसके पास वैध दस्तावेज होना अनिवार्य है। दस्तावेज न होने पर यह रकम जब्त की जा सकती है।

प्रत्याशियों के लिए नियम

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा ₹40 लाख तय की गई है, ताकि काले धन के उपयोग पर रोक लग सके।

सभी प्रत्याशियों को एक नया बैंक खाता खुलवाना होगा और सभी चुनावी खर्च उसी खाते से करने होंगे।

₹10,000 से अधिक के हर लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

अवैध धन के प्रयोग को रोकने के लिए जिले में करीब 20 इंफोर्समेंट एजेंसियां सक्रिय कर दी गई हैं।

आम लोगों के लिए क्या है नियम?

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट किया है कि आम लोगों के लिए ₹50,000 से अधिक कैश ले जाना प्रतिबंधित नहीं है, बशर्ते उनके पास नकदी के स्रोत और उद्देश्य से संबंधित वैध प्रमाण हों।

वैध दस्तावेजों में बैंक विड्राल स्लिप, मोबाइल मैसेज, व्यापारिक बिक्री का बिल, या भुगतान रसीद शामिल हो सकते हैं।

शादी-विवाह, व्यापार या इलाज जैसे ज़रूरी कार्यों के लिए नकदी ले जाने वालों को केवल दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है।एटीएम वैन और बैंकों को भी कैश ट्रांसफर से जुड़ी पूरी जानकारी रखनी होगी।

अगर कैश पकड़ा गया तो क्या होगा?

अगर किसी व्यक्ति से ₹50,000 से अधिक नकदी बिना साक्ष्य के पकड़ी जाती है, तो उसे अस्थायी रूप से जब्त बाद में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर राशि वापस की जा सकती है।अगर समय पर या संतोषजनक प्रमाण नहीं दिए गए, तो रकम जब्त होने के साथ-साथ जेल भेजे जाने की कार्रवाई भी हो सकती है।यदि पकड़ी गई नकदी या आभूषणों का मूल्य ₹10 लाख रुपये से अधिक है, तो उसकी सूचना आयकर विभाग को भी दी जाएगी।