Bihar Police Promotion: बिहार पुलिस के 49 इंस्पेक्टर बने DSP, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना, पढ़िए लिस्ट

Bihar Police Promotion: बिहार के पुलिस महकमे में प्रोन्नति और पदोन्नति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।...

Bihar Police Promotion: बिहार के पुलिस महकमे में प्रोन्नति और पदोन्नति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने 49 पुलिस निरीक्षकों एवं समकक्ष कोटि के अधिकारियों को बिहार पुलिस सेवा में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के मूल कोटि के पद पर अस्थायी कार्यकारी प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। संबंधित अधिकारियों को वेतन स्तर-9 के वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार दिया गया है।

गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, यह फैसला राज्य के प्रशासनिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की 13 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली-2023 और 11 जून 2026 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया  के प्रावधानों का सहारा लिया गया है। अधिकारियों को उनके कैडर में मूल कोटि की वरीयता के आधार पर उच्चतर पद का प्रभार सौंपा गया है।

इन जिलों के पुलिस अधिकारियों को मिला फायदा

इस आदेश से नालंदा, पटना, भोजपुर, सारण, जहानाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी, कटिहार, सुपौल, पूर्वी चंपारण, रोहतास, किशनगंज, सिवान, सहरसा, अररिया, बक्सर, औरंगाबाद समेत विभिन्न जिलों से जुड़े पुलिस अधिकारियों को लाभ मिलेगा। सूची में अरुण कुमार, शालीग्राम कुमार, संजय कुमार सिंह, भवेश कुमार मंडल, जितेंद्र कुमार सिंह, विजय कुमार, संतोष कुमार सिंह, विश्वरंजन सिंह, शशि भूषण चौधरी, धनंजय कुमार, संगीता कुशवाहा, सीमा कुमारी, सौम्य प्रियदर्शी, अबरार अहमद खां और कुमारी वंदना समेत कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

अगले आदेश तक डीएसपी के पद का प्रभार

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारियों के वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक (मूल कोटि), वेतन स्तर-9 में उत्क्रमित किया जाएगा। हालांकि, यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है और निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन रहेगी। इसे नियमित स्थायी प्रोन्नति नहीं माना जाना चाहिए।

प्रभार ग्रहण करने की तारीख से मिलेगा आर्थिक लाभ

सरकार के आदेश के मुताबिक, संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को डीएसपी के पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से ही आर्थिक लाभ देय होगा। यानी वेतन संबंधी लाभ आदेश जारी होने मात्र से नहीं, बल्कि निर्धारित पद पर प्रभार संभालने की तारीख से मिलेगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से जारी इस अधिसूचना पर सरकार के अवर सचिव रत्नेश कुमार के हस्ताक्षर हैं। इस फैसले को पुलिस प्रशासन में उच्चतर पदों की जिम्मेदारी सौंपने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

पटना से पुष्कर प्रवीण की रिपोर्ट