Bihar News: CM नीतीश का वृद्धा पेंशन योजना को लेकर सख्त फरमान, हर महीने इस तारीख को खाते में जाएगी राशि, अधिकारियों पर गिरेगी गाज

Bihar News: सीएम नीतीश ने चुनाव से पहले ही वृद्धा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि में इजाफा दिया था। वहीं अब चुनाव के बाद पेंशन को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। जिसके तहत हर महीने के इस तारीख को पेंशन खाते में पहुंच जानी चाहिए

सीएम नीतीश का सख्त फरमान - फोटो : social media

Bihar News: बिहार में नए सरकारी गठन हो गई है। सीएम नीतीश के शपथ लेने और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद अब सरकारी कार्य में तेजी आने लगी है। सभी मंत्री अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसी बीच सीएम नीतीश ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। सीएम नीतीश ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी बुजुर्गों के खाते में निश्चित तौर पर हर महीने के 10 तारीख को वृद्धा पेंशन पहुंच जानी चाहिए। यदि किसी जिले में देरी होती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।  

सीएम नीतीश का सख्त फरमान 

दरअसल, समाज कल्याण विभाग ने वृद्धजन पेंशन योजना को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए पेंशन भुगतान की समयसीमा को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाए। यदि किसी जिले में तय समय पर राशि नहीं पहुंचती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

सरकार ने वुद्धा पेंशन बढ़ाया

चुनाव से पहले सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी थी। मुख्यमंत्री ने दो बार स्वयं डीबीटी के माध्यम से राशि भेजकर इसकी निगरानी की। इसके बाद पेंशन के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फिलहाल 1.13 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन मिल रही है। साथ ही विभाग मुख्यालय से यह भी मॉनीटरिंग की जाएगी कि किस जिले से कितने आवेदन आ रहे हैं और उनके निपटारे की गति क्या है। 

नियमित रिपोर्ट होगी तैयार

जानकारी अनुसार इसकी नियमित रिपोर्ट तैयार होगी और उच्च स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। इस बीच सरकार उन बुजुर्गों की पेंशन दोबारा शुरू कराने की दिशा में भी काम कर रही है, जिनकी पेंशन सत्यापन संबंधी कारणों से बंद हो गई थी। कई मामलों में वृद्धों की उंगलियों के फिंगरप्रिंट मिलान न होने के कारण पेंशन बाधित हो गई थी। अब ऐसे मामलों के समाधान के लिए शिविर लगाकर पुनः सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने जिलों में तैनात अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है।