Patna Coaching Dispute: कोचिंग विवाद में बड़ा मोड़, रौशन आनंद सर के दोनों कर्मियों को मिली जमानत, फैजल खान उर्फ खान सर की बढ़ी मुश्कीलें
क तरफ रौशन आनंद पक्ष के दो कर्मियों अभिषेक और गौरव को अदालत से बड़ी राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर फैसला एक बार फिर टल गया।...
Patna Coaching Dispute: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग प्रकरण में आज यानी गुरुवार को अदालत में हुई सुनवाई के दौरान एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। जहां एक तरफ रौशन आनंद पक्ष के दो कर्मियों अभिषेक और गौरव को अदालत से बड़ी राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर फैसला एक बार फिर टल गया। अदालत ने पुलिस की ओर से प्रस्तुत की गई केस डायरी को अधूरा पाते हुए अगली सुनवाई शनिवार के लिए निर्धारित कर दी है।
पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और उनके दोनों गार्ड्स की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पुलिस द्वारा दाखिल की गई अपडेटेड केस डायरी पूर्ण नहीं है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पुलिस को पूरी और अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत का मानना है कि बिना संपूर्ण केस डायरी के मामले की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है।
दूसरी ओर रौशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर सेशन जज की अदालत में विस्तृत बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। रौशन आनंद के अधिवक्ता राघव कुमार ने बताया कि अदालत ने बिना किसी शर्त के दोनों आरोपियों को जमानत प्रदान की है। अब बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बेउर जेल से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा।मामले को और अधिक संवेदनशील बनाती है पुलिस की वह अपडेटेड केस डायरी, जिसमें कथित तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं की गई थी। पुलिस का दावा है कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से खान सर के निर्देश पर दोनों गार्ड्स ने गोली चलाई थी। हालांकि इस दावे की अंतिम सत्यता अदालत में होने वाली सुनवाई और जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।
बता दें इससे पहले हुई सुनवाई में अदालत ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की कठोर या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही उनके तीन अन्य स्टाफ सदस्यों को भी अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था।अब पूरे मामले की निगाहें शनिवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां पुलिस को पूरी केस डायरी पेश करनी होगी। इसके बाद ही अदालत खान सर और उनके गार्ड्स की जमानत याचिकाओं पर कोई महत्वपूर्ण फैसला सुना सकती है।
रिपोर्ट- रंजीत कुमार