Bihar School: स्कूली बच्चों के ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल ले जाने पर इस तारिख तक मोहलत, प्रशासन ने फैसले पर लगाई रोक
Bihar School: बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों को ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल ले जाने पर लगी रोक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने एक सप्ताह की मोहलत दी है,जो 9 अप्रैल 2025 तक मान्य रहेगा।

Bihar School: बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों को ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल ले जाने पर लगी रोक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने एक सप्ताह की मोहलत दी है,जो 9 अप्रैल 2025 तक मान्य रहेगा। इस अवधि के दौरान, यदि बच्चे ऑटो या टोटो से स्कूल जाते हैं, तो ऑटो चालकों पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
यह फैसला पिछले तीन वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारण लिया गया है, जिनमें कई स्कूली बच्चे घायल हुए थे और कुछ की मौत भी हुई थी। इन हादसों के मद्देनजर, सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है। हालांकि, अभिभावक अपने बच्चों को साथ लेकर ऑटो से स्कूल जा सकते हैं।
पटना डीएम और ऑटो यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था। प्रशासन ने एक सप्ताह की मोहलत दी है ताकि चालक अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। इसके बाद, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1 अप्रैल 2025 से सभी स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित और लाइसेंस प्राप्त वाहनों का उपयोग अनिवार्य होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा सख्त नियम लागू किए जाएंगे ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
वहीं सरकार ने स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई-रिक्शा के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। हालांकि, कुछ निजी स्कूलों ने इस आदेश की अनदेखी करते हुए बच्चों को ऑटो में ले जाने का काम जारी रखा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ स्कूलों में बच्चों को ऑटो से जाते देखा गया. विद्यालय प्रबंधन भी सुरक्षा मानकों का पालन करने में विफल हो रहा है।