PATNA HIGHCOURT - पुलिस कांस्टेबल भर्ती की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे बिहार सरकार, हाईकोर्ट का निर्देश

PATNA HIGHCOURT - कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करने के कहा है। मामले में दर्ज याचिका में बताया गया कि सफल कैंडिडेट में निगेटिव अंक वाले कैंडिडेट को चुने जाने की बात कही गई है।

PATNA HIGHCOURT - पुलिस कांस्टेबल भर्ती की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे बिहार सरकार, हाईकोर्ट का निर्देश

PATNA - पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले पर सुनवाई करते हुए  राज्य को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।जस्टिस हरीश कुमार ने सतीश कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया । 

याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार सिंह ने तर्क दिया कि 16 जनवरी, 2020 को प्रकाशित सूची में कई अनियमितताएं हैं। इस सूची में 1308 उम्मीदवारों को कांस्टेबल पद के लिए चुना गया, लेकिन इसमें ऐसे नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने निगेटिव अंक प्राप्त किए थे।

राज्य सरकार की ओर से  अधिवक्ता और सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड (कांस्टेबल भर्ती) के अधिवक्ता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट को बताया कि संशोधित चयन सूची पूरी तरह से हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार बनाई गई है और इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने दलील दी कि सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों की कट-ऑफ 110 अंक थी, जबकि सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवारों की कट-ऑफ -23 अंक रही। उनके अनुसार, इस एक श्रेणी को छोड़कर किसी अन्य वर्ग के नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चयन सूची में शामिल नहीं किया गया।

इस मामले कि अगली सुनवाई 27 मार्च, 2025 को होगी।

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