Bihar land mutation - फर्जी केवाला बनाकर कर लिया जमीन का कब्जा, विरोध करने पर पूरे परिवार को दी मारने की धमकी, पीड़ित को राजस्व मंत्री ने दिया न्याय का भरोसा

Bihar fake land mutation - बिहार में अधिकारियों की मिलीभगत से भू माफिया द्वारा फर्जी केवाला बनाकर जमीन पर कब्जा कर लिया, जब विरोध किया तो भू-स्वामी के पूरे परिवार को मारने की धमकी दी गई।

राजस्व मंत्री से अपनी मांग करते प्रदीप मुखर्जी- फोटो : NEWS4NATION

Patna - बिहार में लगातार  फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन के दाखिल खारिज किए जा रहे हैं। जिसमें प्रशासन के अधिकारियों की मिली भगत भी सामने आई है। ऐसा ही एक मामला भागलपुर से सामने आया  है, जहां फर्जी केवाला बनाकर जमीन का दाखिल खारिज करा लिया गया। जबकि पुराने रिकॉर्ड में जमीन का पुश्तैनी अधिकार किसी और का है। जब पीड़ित ने इसके खिलाफ केस  किया को तो भू-माफिया  द्वारा पूरे परिवार को जान से मारने  की धमकी  दी गई। अब स्थानीय प्रशासन और पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलने के बाद पीड़ित ने  बिहार के राजस्व मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। राजस्व मंत्री संजय सारावगी ने मामले में पीड़ित  को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। 

मामला भागलपुर जिले के कहलगांव के श्यामपुर का है। श्यामपुर निवासी दिलीप कुमार मुखर्जी और प्रदीप कुमार मुखर्जी ने अपने जमीन की कोई रजिस्ट्री नहीं की है। लेकिन कहलगांव अंचल कार्यालय से म्यूटेशन केस नंबर 5336 आर 27/2023 -24 सेल डीड नंबर 1144 दिनांक 9/5/1995 के आधार पर हो गया। जब जमीन मालिक को इस फर्जीवाड़ा का पता चला तो उसके होश उड़ गए और जब म्यूटेशन केस का नकल निकाला और उसके आधार पर सेल डीड का नकल निकाला तो पता चला कि इस सेल डीड नंबर 1144, वर्ष 1995 का निष्पादन बालेश्वर मंडल, निवासी ग्राम रमासी, थाना सन्हौला, जिला भागलपुर द्वारा मोसमात सतिया देवी को मौजा रामासी थाना नंबर 430 थाना और अंचल बसन्तीला, जिला भागलपुर, खाता नंबर 438, खेसरा नंबर 662, रकवा नौ डिसमिल द्वारा निष्पादित किया गया है। 

1988 में फर्जी हस्ताक्षर से  किया गया  केवाला

जबकि फर्जी केवाला में विक्रेता दिलीप मुखर्जी और प्रदीप मुखर्जी, पिता स्व. विश्वनाथ मुखर्जी, निवासी श्यामपुर, पो. लालापुर भदेर, थाना कहलगांव, जिला भागलपुर और क्रेता किशुन साह, पिता स्व. टेरू साह, निवासी बाराहाट, थाना पीरपैंती, वर्तमान ईशीपुर बारहाट, जिला भागलपुर हैं। सेल डीड पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के साथ वर्ष 1988 दर्ज हैं। 

अभी तक कोई कार्रवाई नहीं

यह मामला भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में दर्ज कराया गया है। वहीं फर्जी कागजात से जमीन पर कब्जा करने के संबंध में कहलगाँव थाना में एक एफआईआर (जिसकी सं.-196/2025) बीते 15 जून को दर्ज कराया है। लेकिन अभी तक उनलोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ है।

पीड़ित प्रदीप  मुखर्जी ने बताया कि भू-माफिया द्वारा  2 जुलाई को पुन: 10-15 लोगों के साथ हथियार के बल पर खेत का जुताई कर लिया। जिससे भूस्वामियों में भय व्याप्त है। उन्होंने बताया कि कई बार उन लोगों द्वारा केस वापस लेने के लिए धमकी दी गई है। ऐसा नहीं करने पर पूरे परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। जिससे पूरा  परिवार डरा हुआ है। वहीं स्थानीय प्रशासन का भी उन्हें पूरा समर्थन  मिल रहा  है। 

मंत्री से  की जांच  कराने की मांग

उक्त मामले को लेकर प्रदीप मुखर्जी, पिता स्व. विश्वनाथ मुखर्जी ने मंगलवार को पुराना सचिवालय स्थित राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के कार्यालय में मिलकर आवेदन सौंपा और इस केस की गंभीरता को देखते हुए टीम बनाकर मामले की जांच कराने तथा फर्जीवाड़ा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी।