कहां जाएगा मंदिरों में लगे दानपेटी का पैसा, हो गया फैसला, हाईकोर्ट ने दिया फैसला, गंदगी फैलाने पर लगेगा जुर्माना

Patna - पटना हाईकोर्ट में बिहार के मंदिरों व उनके परिसरों की साफ सफाई और रख रखाव से सम्बन्धित मामलें पर सुनवाई हुई। जस्टिस राजीव रॉय के एकलपीठ समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई।

 यह मामला बिहार के मंदिरों और उनके परिसरों की साफ-सफाई से संबंधित है।राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को सूचित किया कि मंदिरों और तालाबों में गंदगी फैलाने वालों पर ₹50 का जुर्माना लगाने का नियम लागू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कुशेश्वर स्थान मंदिर ,दरभंगा की दान पेटी से प्राप्त राशि की गणना के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, और यह राशि पहले ही बैंक खाते में जमा कर दी गई है। कोर्ट के   निर्देशानुसार कार्रवाई करने और सराहनीय कार्य व सकारात्मक प्रगति पर कोर्ट ने संतोष व्यक्त किया। 

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि भविष्य में भी दान राशि को नियमित रूप से बैंक खाते में जमा करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता बनी रहे। कोर्ट ने इस मामले में दरभंगा के एसडीओ द्वारा कुशेश्वर स्थान मंदिर की साफ-सफाई के लिए किए गए प्रयासों की विशेष सराहना की और इन कदमों को देखकर राहत व्यक्त किया।

राज्य सरकार के ये कदम धार्मिक स्थलों की स्वच्छता और वित्तीय संचालन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।इस मामलें को कोर्ट ने निष्पादित कर दिया।