Khan Sir: खान सर को पटना हाईकोर्ट से राहत, FIR रद्द करने की याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

Khan Sir: पटना हाईकोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर के विरुद्ध दायर एफ आई आर को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जबावतलब किया है।

खान सर को पटना हाईकोर्ट से राहत- फोटो : reporter

Khan Sir: पटना हाईकोर्ट ने फैजल खान उर्फ  खान सर के विरुद्ध दायर एफ आई आर  को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जबावतलब किया है।जस्टिस चन्द्रशेखर झा की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की।कोर्ट ने राज्य सरकार को जबाब देने के चार सप्ताह का मोहलत दिया है।

ये एफ आई आर  पटना के कदमकुंआ थाने में  5 जून,2026 को  फैजल खान उर्फ खान सर और उनके गार्ड  के विरुद्ध दायर किया गया था।हत्या के प्रयास  और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था।

एफआईआर के अनुसार, यह मामला 2 जून 2026 को खान सर के कोचिंग संस्थान के पास हुई कथित झड़प से जुड़ा है। आरोप है कि विवाद के दौरान उनके गार्ड द्वारा गोली चलाई गई थी। इसी घटना को आधार बनाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि, याचिकाकर्ता पक्ष ने प्राथमिकी को निराधार बताते हुए इसे रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की है।

इसमें  उनके कोचिंग संस्थान के पास झड़प और  गार्ड द्वारा कथित रूप से गोली चलाए जाने का मामला है। ये घटना 2 जून,2026 की है। पटना सिविल  कोर्ट  ने खान सर के गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है।

अब चार सप्ताह बाद होने वाली अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्राथमिकी को रद्द करने की मांग पर अदालत का रुख क्या रहता है।